सीहोर : अवैध कार्यों पर न्यायालय ने सुनाई सजा, पुलिस ने की धरपकड़

- अवैध शराब तस्करों पर सख्ती, न्यायालय ने एक-एक साल का कारावास एवं 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया

सीहोर। जिले में चल रहे अवैध कार्यों को लेकर हर तरफ सख्ती बरती जा रही है। यही कारण है कि जहां अवैध शराब तस्करी करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने एक-एक वर्ष की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है तो वहीं पुलिस भी नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
न्यायालय की सहायक मीडिया सेल प्रभारी कुमुद सिंह सेंगर ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जनवरी 2015 के एक मामले में न्यायालय द्वारा अवैध शराब तस्करी करने वाले दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दरअसल इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी आष्टा अनिल कुमार त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की टवेरा गाड़ी कंनौज तरफ से आष्टा आ रही है। इसमें अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी अनिल कुमार त्रिपाठी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कंनौज की तरफ से आ रही टबेरा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी के चालक ने तेजी से ओवर टैक कर गाड़ी को भगा लिया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके गाड़ी को रोककर चैकिंग की तो तो वाहन चालक ने अपना नाम अरूण पिता चाराचंद तथा एक अन्य साथी ने अपना नाम संजय पिता दामोदर बताया। गाड़ी में 58 पेटी देशी मदिरा मसाला (जिसमें प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर सीलबंद) मदिरा थी, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 50 हजार रुपए थी। शासन की ओर से पैरवी रेखा यादव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सीहोर एवं प्रकरण की विवेचना अनिल त्रिपाठी (प्रथम) द्वितीय विवेचक लवेश कुमार द्वारा की गई। न्यायालय के समक्ष दिए गए अभियोजन तर्कों से सहमत होकर कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण अरूण जयपाल एवं संजय शर्मा निवासी प्रजापत नगर जिला इंदौर को धारा- 34 (2) मप्र आबकारी अधिनियम 1915 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इधर थाना नसरुल्लागंज में वाहन चैकिंग के दौरान नीलकंठ रोड शासकीय कॉलेज के सामने एक व्यक्ति शराब पीकर अपनी पिकअप चला रहा था, जिसे रोकने पर वाहन चालक ने अपना नाम शाहिद खान बताया। उसका मेडिकल कराने उपरांत शराब की हालत में पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध एमवी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। इसमें न्यायालय द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने एवं शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन चालक को 16 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस ने चलाया चैकिंग अभियान, किया लोगों को जागरूक-
पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी ब्रजमोहन धाकड़ के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा दीपावली त्यौहार से पूर्व बाजार व्यवस्था को बेहतर करने एवं व्यापारियों को सड़क पर सामान न रखने, हाथ ठेला वालों को अपने ठेले रोड पर न लगाने सहित अन्य तरह की समझाईश दी गई। इस दौरान बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर विशेष अभियान के तहत चालानी कार्रवाई कर कुल 22 चालान बनाए गए। इनसे करीब 7250 समन शुल्क वसूला गया। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया कि वे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, तीन सवारी बैठाकर यात्रा ना करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। इस जागरूकता अभियान एवं चालानी कार्रवाई के दौरान एएसआई शशिकांत शर्मा, दयाराम, सतेंद्र, विनय, मुकेश सहित अन्य स्टॉफ मौजूद रहा।
इधर थाना जावर द्वारा भी वाहन चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी गई। साथ ही नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। इस दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने व यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर 5 चालानी कार्रवाई भी की गई। गौरतलब है कि एसपी मयंक अवस्थी द्धारा वाहन चोरी से जुडेÞ अपराधियों की सूचना देने वालों को नगद ईनाम 10 हजार रुपए तक की घोषणा की गई थी।