सीहोर। ठग कम्पनीज एवं मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ ठगी पीड़ित जमाकर्ता देशभर में एकजुट होने लगे हैं। यही कारण है कि अब पीड़ितों ने बड़ा फैसला कर लिया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन से जुड़े सैकड़ों सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक मदनलाल आजाद के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर सतीष राय को सौंपा है। राष्ट्रीय संयोजक मदनलाल आजाद ने कहा कि ठगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके ठगी पीड़ितों का भुगतान विधिसम्मत तरीकों से 180 दिन में कराया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देशभर के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सत्तापक्ष भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा बुलंद करेंगे और भुगतान किया जाएगा तो मतदान करेंगे।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रदेश संयोजक कृष्णदास गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस धोखाधड़ी एवं ठगी के मुकदमे 2019 कानून के तहत घोर लापरवाही बरत रही है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के जिलाधीश को बड्स एक्ट-2019 के तहत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है, जो मात्र कुछ ही जिलों के पीड़ितों के ही दावे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण ठगी पीड़ितों में तनाव बढ़ रहा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिला अध्यक्ष बलराम मकवाना ने कहा कि कल्याणकारी राज्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अपराध (ठगी) पीड़ितों का पुनर्वास कर उन्हें क्षतिपूर्ति एवं रोजगार इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराए, किन्तु सरकार ठगी पीड़ितों का कमाया हुआ धन तक वापस नहीं कर रही है। क्षतिपूर्ति मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास तो दूर की बात है। भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित का अधिकार है, जिसका उल्लंघन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
यह है ठगी पीड़ित जमाकर्ता संगठन की मांग-
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन द्वारा मध्यप्रदेश में शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायालय पद पट्टिका उनके कार्यालयों पर प्रदर्शित कराएं, ताकि ठगी पीड़ित सरलतापूर्वक एवं निर्भयता पूर्वक अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत कर अपना भुगतान 180 कार्य दिवस में प्राप्त कर सकें। अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लें और ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज के विरुद्ध एक्ट-2019 के तहत ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराएं जाए। कलेक्ट्रेट, तहसील, थाने एवं अन्य सार्वजनिक सरकारी कार्यालयों में एक्ट 2019 के बैनर लगवाएं, ताकि ठगी पीड़ित ठगों के विरुद्ध शासन-प्रशासन को सूचना देकर राष्ट्र को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित बनवाने में सहायता कर सके। जिले की सभी तहसीलों में सभी चिटफंड कंपनियों की पॉलिसी जमा कराने के लिए काउंटर खोले जाएं। इसके अलावा भी कोई राहत मुआवजा या आर्थिक सहायता ठगी पीड़ितों को तुरंत दिलवाया जाए, ताकि देश, राज्य, जिलों के ठगी पीड़ित भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकें।
इन कंपनियों ने की अरबों रूपए की ठगी-
सहारा इंडिया परिवार, जीसीए, मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, समृद्ध जीवन मल्टीपर्पज क्रेडिट को-ऑपरेटिव पर्ल्स, श्री आश्रय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, हलदन इंडिया, रियल विजन इंडिया लिमिटेड, केएमजे लेंड डेवलपर्स, इंडिया लिमिटेड लोकभारती केडिट को-ऑपरेटिव, बिल्डटेक लिमिटेड गार्ड, प्रकाश साई प्रसाद, राधामाधव जीएन गोल्ड, वीसीए बीए गोल्ड रियल एस्टेट, सनशाइन हाईटेक्सन इंडिया लिमिटेड, गुरु साईं इंडिया लिमिटेड, गाई भारती शक्ति, जीएन डेयरी, बीएन गोल्ड, साई सुंदरम इंडिया लिमिटेड, जे ग्रुप सौराष्ट्र इंडिया लिमिटेड, बीएन इंडिया लिमिटेड, बीएनपी इंडिया लिमिटेड, मालवा बिल्डकॉन, आदर्श को-ऑपरेटिव सोसाइटी, अमृत प्रोजेक्ट कैमुना, अनकेमिस्ट और ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड, जी टच प्रोडसर कंपनी लिमिटेड, परिवार डेयरी एंड एलाइड लि., मल्टीस्टेट आदि इस तरह की ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज ने जिला एवं राज्य के हजारों-लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से करोड़ों रुपए की ठगी की है।
इन्होने की कलेक्टर कार्यालय में की नारेबाजी-
ज्ञापन देने वालों में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार राष्ट्रीय महासचिव अशोक मुदगल, पिंकी यादव, जिला अध्यक्ष बलराम मकवाना, जिला उपाध्यक्ष सीसी ठाकुर, डॉक्टर मुकेश राठौर, जिला प्रधान महासचिव लखन भास्कर, जिला सचिव सुरेश कुमार यादव, जिला महामंत्री अशोक सिंह ठाकुर, जिला कोषाध्यक्ष पूनमचंद्र मौर्य, जिला मीडिया प्रभारी हरिओम जाटव सहित सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी, रेहटी, भैरूंदा, शाहगंज, जावर, श्यामपुर, दोराहा, अहमदपुर, सिददीकगंज और जिले के ग्रामीण अंचलों के ठगी पीड़ित नागरिक शामिल रहे।