सीहोर। पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करने एवं उसे पेशाब पिलाने वाला आरोपी पति राजेंद्र मालवीय की करतूतोें की अब पोल खुलने लगी है। आरोपी राजेंद्र मालवीय ब्याज से पैसे चलाता था। वह सीहोेर में लोगोें को पहले तोे ब्याज से पैसे दे देता था औैर फिर उनसेे मनमाना ब्याज भी वसूलता था। कई लोग समय पर पैसे नहीं दे पातेे थे तो वह उनके घर जाकर महिलाओें सेे छेड़खानी करता था। ब्याज की आड़ में आरोपी राजेंद्र मालवीय ने कई महिलाओें के साथ अवैध संबंध भी बना रखे थे।
सीहोर में बिल्डिंग मटैरियल का व्यवसाय करने वाले राजेंद्र मालवीय का अपनी पत्नी अंगूरी बाई के साथ मारपीट करने का पिछले दिनों वीडियो सामनेे आया था। इस वीडियोे के बाद पीड़िता अंगूरी बाई ने सीहोर के महिला थाने में रिपोेर्ट भी दर्ज कराई। अंगूरी बाई ने बताया कि वह अवधपुरी कालोनी की निवासी हैं और उसका पति राजेन्द्र मालवीय बिल्डिंग मटैरियल सप्लाई का काम करता है। पीड़िता ने बताया कि पति राजेन्द्र आए दिन मारपीट करता है। मारपीट की कहानी हर दिन की होती है, लेकिन पिछले दिनों से यह बर्दाश्त से बाहर हो गई। इतना सब होने के बाद भी उसने अपने पति से माफी मांगी, लेकिन वह उसे चाकू लेकर मारने दौड़ा। उसने छह फिट की दीवार कूदकर अपनी जान बचाई। पीड़िता अंगूरी बाई ने बताया कि उसके पति ने उसके भाई को फोन लगाया और उसे भी अपशब्द कहे।
आरोपी राजेंद्र मालवीय की खुल रही परतेें-
पत्नी के साथ अमानवीयता करने वाला आरोपी राजेंद्र मालवीय ब्याज का धंधा भी करता है। वह लोगोें को ब्याज पर पैसे देता है। नाम नहीं छापने की शर्त पर सीहोर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसने भी राजेंद्र मालवीय से ब्याज से पैसे लिए थेे। समय पर नहीं दे पाया तो उसका मनमाफिक ब्याज वसूला। वह ब्याज की आड़ में कई लोगों की महिलाओं के साथ अवैध संबंध बना चुका है। लोगों को ब्याज पर पैसे देकर उनके घरों तक जाता था और उनकेे घरोें में भी महिलाओें के साथ छेड़खानी करता था।
कोर्ट ने माना गंभीर अपराध-
पत्नी की अमानवीय तरीके से पिटाई करने एवं पेशाब पिलाने वाले पति राजेंद्र मालवीय पिता स्व. लखनलाल मालवीय निवासी अवधपुरी कालोनी सीहोर को न्यायायिक मजिस्ट्रेट इकरा मिन्हाज जिला सीहोर की कोर्ट ने गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है। कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड दी है। इस संबंध में मीडिया सेल प्रभारी जिला सीहोर केदार सिंह कौरव ने बताया कि फरियादिया ने महिला थाना सीहोर में एक लिखित शिकायत दिनांक 17 जुलाई 2023 को की थी। पीड़िता द्वारा बताया गया था कि आरोपी उसका पति है एवं आरोपी उसके साथ दहेज की मांग को लेकर परेशान व गाली-गलौच कर मारपीट करता है। आरोपी ने पीड़िता के नाम से 40 लाख रुपए का लोन भी ले रखा था। पीड़िता की ज्वैलरी भी आरोपी के पास है। दिनांक 26 जून 2023 को आरोपी ने पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की और बाथरूम में ले जाकर कमोड से भरकर पेशाब वाला पानी पिला दिया। मौका पाकर पीड़िता कुर्सी पर चढ़कर दीवार फांदकर बाहर निकली। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 59/2023 में धारा 294, 323, 324, 506, 498ए भादवि एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।