सीहोर : बिना लाइसेंस खुले में मीट, मांस, मछली बेची तो अब खैर नहीं
सीहोर जिले में जिला प्रशासन, नगर पालिका एवं नगर परिषदों ने दिया अल्टीमेटम, एक सप्ताह में करें नियमों का पालन
सीहोर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शपथ के बाद जारी किए आदेश पर अमल भी होने लगा है। सीहोर जिले में भी आदेश को लेकर जिला प्रशासन एवं नपा अमला एक्शन मोड में आ गया। सीहोर जिला मुख्यालय सहित बुधनी, भैरूंदा व अन्य शहरों में खुले में बिक रहे मीट-मांस की दुकान वालों को चेतावनी दी गई है कि वे खुले में बेचना बंद करें। इसको लेकर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ में मीट, मांस, मछली का कारोबार करने वाले व्यापारी, मंदिरों के पुजारी, मस्जिदों के मौलवी की बैठकें भी हुई। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हुए बिना लाइसेंस के खुले में मीट, मछली, मांस बेचना बंद करें साथ ही तय मापदंड के अनुसार ही मंदिरों, मस्जिदों में लाउडस्पीकर चलाएं। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
प्रदेशभर सहित सीहोर जिले में खुले में बिक रहे मीट-मांस की दुकानों पर अब सख्ती भी देखने को मिल रही है। सीहोर जिला मुख्यालय पर खुले में लगने वाली मीट-मांस की दुकानों को संचालित करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि वे अब बिना लाइसेंस के खुले में इन्हें बेचना बंद करें। सीहोर के मछली बाजार स्थित दो दर्जन से अधिक दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे खुले में मांस, मटन, मछली नहीं बेचे। इसके बाद भी अगर कोई बेचता हुआ मिला तो उस पर कार्रवाई होगी। इसी तरह बुधनी, भैरूंदा, रेहटी में भी सख्ती बरतनी शुरू की है। खुले में बेचने वालों को समय-सीमा दी गई है। यदि इसके बाद भी वे खुले में मीट, मांस, मछली बेचते हुए दिखे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
रेहटी-भैरूंदा में हुई बैठक, दी गई चेतावनी-
बिना लाइसेंस के खुले में मीट, मांस, मछली बेचने, तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाने सहित अन्य निर्देशों के संबंध में शुक्रवार को भैरूंदा, रेहटी में बैठकें आयोजित की गई। भैरूंदा में बैठक किसान भवन में हुई। इसमें एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ में नगर के व्यापारी, पुजारी, मौलवी मौजूद रहे। इसी तरह बुधनी विकासखंड की रेहटी तहसील मुख्यालय स्थित थाना परिसर में भी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एसडीएम बुधनी राधेश्याम बघेल, एसडीओपी शशांक गुर्जर, तहसीलदार रेहटी भूपेंद्र कैलाशिया, थाना प्रभारी राजेश कहारे सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में तहसील के मांस, मछली व्यापारी सहित पुजारी, मौलवी सहित अन्य लोगों को समझाईश दी गई है कि वे शासन के निर्देशों का पालन हर हाल में करें। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के खुले में मीट, मांस, मछली नहीं बेचे। शासन के तय मापदंडों के अनुसार ही मंदिरों, मस्जिदों में लाउडस्पीकर, माईक चलाएं। इसके साथ ही उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद भी यदि खुले में मांस का कारोबार होते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इनका कहना है-
राज्य शासन से खुले में मांस, मीट, मछली सहित तेज आवाज में चलने वाले लाउडस्पीकर को लेकर निर्देश हुए हैं। शासन के निर्देश के परिपालन में बैठक करके ऐसे लोगों को समझाईश दी गई है, जो कि खुले में मांस, मछली का कारोबार कर रहे हैं। एक सप्ताह का समय दिया गया है इसमें सभी अपनी-अपनी व्यवस्थाएं दुरूस्त करें। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
– राधेश्याम बघेल, एसडीएम, बुधनी, जिला-सीहोर