सीहोर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शपथ के बाद जारी किए आदेश पर अमल भी होने लगा है। सीहोर जिले में भी आदेश को लेकर जिला प्रशासन एवं नपा अमला एक्शन मोड में आ गया। सीहोर जिला मुख्यालय सहित बुधनी, भैरूंदा व अन्य शहरों में खुले में बिक रहे मीट-मांस की दुकान वालों को चेतावनी दी गई है कि वे खुले में बेचना बंद करें। इसको लेकर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ में मीट, मांस, मछली का कारोबार करने वाले व्यापारी, मंदिरों के पुजारी,
प्रदेशभर सहित सीहोर जिले में खुले में बिक रहे मीट-मांस की दुकानों पर अब सख्ती भी देखने को मिल रही है। सीहोर जिला मुख्यालय पर खुले में लगने वाली मीट-मांस की दुकानों को संचालित करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि वे अब बिना लाइसेंस के खुले में इन्हें बेचना बंद करें। सीहोर के मछली बाजार स्थित दो दर्जन से अधिक दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे खुले में मांस, मटन, मछली नहीं बेचे। इसके बाद भी अगर कोई बेचता हुआ मिला तो उस पर कार्रवाई होगी। इसी तरह बुधनी, भैरूंदा, रेहटी में भी सख्ती बरतनी शुरू की है। खुले में बेचने वालों को समय-सीमा दी गई है। यदि इसके बाद भी वे खुले में मीट, मांस, मछली बेचते हुए दिखे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
रेहटी-भैरूंदा में हुई बैठक, दी गई चेतावनी-
इनका कहना है-
राज्य शासन से खुले में मांस, मीट, मछली सहित तेज आवाज में चलने वाले लाउडस्पीकर को लेकर निर्देश हुए हैं। शासन के निर्देश के परिपालन में बैठक करके ऐसे लोगों को समझाईश दी गई है, जो कि खुले में मांस, मछली का कारोबार कर रहे हैं। एक सप्ताह का समय दिया गया है इसमें सभी अपनी-अपनी व्यवस्थाएं दुरूस्त करें। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
– राधेश्याम बघेल, एसडीएम, बुधनी, जिला-सीहोर