
सीहोर। अब कार्बाइड गन यानी आंख फोडू़ गन चलाने वालों की खैर नहीं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालागुरु के. ने जिले की सीमा के भीतर इस खतरनाक डिवाइस के विक्रय, खरीद, उपयोग और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर बालागुरु ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा.163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले ये अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) जन-धन की हानि और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसके साथ ही इनसे होने वाला ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी चिंता का विषय है। हाल ही में जिले के अंचल में इस गन के कारण एक किशोर की आंख झुलसने की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने यह कठोर कदम उठाया है।
कलेक्टर की सख्त चेतावनी
कलेक्टर बालागुरु ने साफ किया है कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।