Sehore News : नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगाया
सीहोर। एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी धनसिंह दायमा पिता रामस्वरूप दायमा आयु 24 वर्ष निवासी खांडाबढ़ थाना बुदनी जिला सीहोर को पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अभिलाष जैन ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है एवं आरोपी पर 3500 रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले की पैरवी केदार सिंह कौरव विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर द्वारा की गई थी।
जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ 30 सितंबर 2022 को थाना बुदनी में यह सूचना दी की रात्रि करीब 8 बजे वह घर से मंदिर दर्शन करने के लिए अपनी दीदी व चाची के साथ गई थी। उसकी दीदी व चाची भजन गा रही थी, तभी वह अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए अकेली चली गई। जब वह सहेली के घर जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी धनसिंह आ गया और बोला मेरे साथ चलो। मैंने जाने से मना किया तो आरोपी ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद पीड़िता मंदिर गई, जहां उसकी दीदी व चाची मिली। पीड़िता ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद अगले दिन सुबह पीड़िता ने अपनी दीदी व पिता के साथ थाना बुदनी आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता से पूछताछ एवं घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पीड़िता का मेडीकल व कथन कराए गए। इस मामले में धारा 376(3), 341, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, 3(2)(ट) एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विवेचनापूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अंतिम लिखित तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 341 भादवि में 1 वर्ष, 363 भादवि में 3 वर्ष, 366 भादवि में 5 वर्ष का सरम कारावास एवं 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया।