
Sehore News : सीहोर। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत लंबित बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं के मामलों के निपटारे के लिए सीहोर में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत आने वाले बिजली चोरी के मामलों में सीमित श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया जाएगा। इसमें घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। कंपनी की ओर से ऐसे मामलों में आकलित सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा भुगतान में देरी पर लगने वाले 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज में भी 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपए तक के मामलों पर ही लागू होगी।
साथ ही विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत लंबित मामलों में भी लोक अदालत के दौरान छूट दी जाएगी। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस मौके का लाभ उठाकर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने संबंधित बिजली कार्यालय में संपर्क कर समझौता कर लें। यह छूट योजना केवल 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी।