सीहोर। आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने तथा स्वतंत्र, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा सघन तलाशी, जांच एवं अवैध गतिविधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर अनेक विभागों के अधिकारियों एवं जांच दलों द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के तहत जिले के अनेक थानों में दर्ज 6 प्रकरणों में एक करोड़ तीन लाख 34 हजार रूपए मूल्य की देशी-विदेशी मदिरा राजसात करने के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर ने इन प्रकरणों में दिए राजसात के आदेश
कलेक्टर ने जिले के थाना दोराहा में दर्ज अपराध क्रमांक 216/22 धारा 34 (2) के तहत जप्त वाहन क्रमांक-एचआर-55-एन 5384 एवं 43 लाख 1 हजार 490 रूपए अनुमानित मूल्य की 393 पेटी विदेशी मदिरा को राजसात करने के आदेश दिए हैं। थाना दोराहा में दर्ज अपराध क्रमांक 215/22 धारा 34(2) के तहत जप्त वाहन क्रमांक- डीएल- 01- एलएक्स-4749 एवं 50 लाख 61 हजार 600 रूपए अनुमानित मूल्य की 395 पेटी विदेशी मदिरा को राजसात करने के आदेश दिए हैं। जिले के थाना बुधनी में दर्ज अपराध क्रमांक 61/22 धारा 34(2) के तहत जप्त वाहन क्रमांक- एमपी-37-एसए-9363 एवं 06 हजार रुपए अनुमानित मूल्य की 60 लीटर देशी-विदेशी मदिरा को राजसात करने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार जिले के थाना जावर में दर्ज अपराध क्रमांक 248/22 धारा 34(2) के तहत जप्त वाहन क्रमांक-एमपी-13-सीए-9269 एवं एक लाख 20 हजार 600 रूपए अनुमानित मूल्य की 334.92 लीटर विदेशी मदिरा को राजसात करने के आदेश दिए हैं। जिले के थाना बुधनी में दर्ज अपराध क्रमांक 208/22 धारा 34(2) के तहत जप्त वाहन क्रमांक-एमपी- 05- बीए-1157 एवं एक लाख 61 हजार 480 रूपए अनुमानित मूल्य की 353 लीटर विदेशी मदिरा को राजसात करने के आदेश दिए। जिले के थाना शाहगंज में दर्ज अपराध क्रमांक 192/22 धारा 34(2) के तहत जप्त वाहन क्रमांक- एमपी-09-सीजे-2643 एवं 05 लाख 83 हजार 250 रूपए अनुमानित मूल्य की 225 लीटर विदेशी मदिरा को राजसात करने के आदेश दिए है।
आबकारी विभाग द्वारा 80 लीटर शराब तथा 555 किलो महुआ लाहन जप्त