Sehore news : जिलेभर के थानों में नए कानूनों को लेकर हुए जन जागरूकता कार्यक्रम

देश में नए आपराधिक कानून लागू होने के उपरांत जिले के थाना आष्टा में भारतीय न्याय संहिता के तहत हुई पहली एफआईआर दर्ज

सीहोर। अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1834 में बनाए गए कानून और इन कानूनों को 1860 में लागू करके अब तक इनके आधार पर चल रही कानूनी प्रक्रिया को अब बदलकर नए कानून लाए गए हैं। ये कानून 1 जुलाई से अमल में भी आ गए हैं। इन कानूनों को लेकर सीहोर जिलेभर के सभी थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीहोर के थाना कोतवाली में आयोजित हुए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने लोगों को नए कानून की जानकारी दी। इधर नए कानून के तहत सीहोर जिले के आष्टा में पहली एफआईआर भी दर्ज की गई।
1 जुलाई 2024 को सम्पूर्ण देश में नए आपराधिक कानून का क्रियान्वयन हुआ। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के प्रत्येक थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारियों को व्यापक रूप से नवीन आपराधिक कानून के प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इससे आमजन को नए कानूनों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। सीहोर के थाना कोतवाली परिसर में आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग, नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने नए कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागिरक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीन साक्ष्य अधिनियम 2023 को नए स्वरूप में लागू किया गया है। ये कानून आमजन के लिए सुविधाजनक रहेंगे। इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों को अब ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। नए कानूनों के तहत अब घर बैठकर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध हो सकेगा। नए कानूनों को लेकर एएसपी गीतेश गर्ग, नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत एवं थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने भी लोगों को जानकारी दी।

जिलेभर के थानों में हुए जागरूकता कार्यक्रम –
एसपी मयंक अवस्थी के निर्देशन में सीहोर जिले के भैरूंदा, रेहटी, बुधनी, आष्टा, इछावर, गोपालपुर सहित सभी थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बताया कि पुराना कानून अंग्रेजों के शासनकाल में दण्ड देने की मन्शा के अनुरूप भारतीयों पर शासन करने के उदेश्य से बनाया गया था, जिसमें कई धाराओं की वर्तमान में अप्रचलन के चलते उपयोगिता नहीं रही थी। नए कानून में इन धाराओं को हटाया गया है। साथ ही आपराधिक दंडों में बढ़ोतरी कर जुर्माना बढ़ाया गया है। महिला एव बच्चों से संबंधी अपराधों में सजा के प्रावधानों में बढ़ोतरी की गई है।

इनकी उपस्थिति में बताए नए कानून –

रेहटी में थाना प्रभारी राजेश कहारे के नेतृत्व में नागरिकों को नए कानूनों की जानकारी दी गई। नगर के कृष्ण वाटिका गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक अभियोजन अधिकारी भैरूंदा भी उपस्थित हुए। यहां पर मौजूद लोगों ने नए कानूनों से जुड़े सवाल भी किए, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी राजेश कहारे और लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई। इस दौरान राजेंद्र मीना पटेल नगर परिषद अध्यक्ष, रामगोपाल ट्रेलर वरिष्ठ भाजपा नेता, केके पालीवाल समाजसेवी, मनोहरलाल माहेश्वरी, विष्णु प्रसाद ठाकुर, मंगल सिंह ठाकुर, प्रेम नारायण गुप्ता, ओमप्रकाश माहेश्वरी, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण मीणा, अनार सिंह चौहान, आसाराम यादव, राम नारायण साहू, गजराज सिंह चौहान, गजराज सिंह पचभैया, एडवोकेट सुनील दुबे, सुमेर सिंह मुकाती सहित नगर के प्रबुद्धजन, आमजन भी मौजूद रहे। इधर भैरूंदा में कृषि संगोष्ठी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान न्यायाधीश, अधिवक्तागण, नगर परिषद के अध्यक्ष मारुति शिशिर, एसडीओपी दीपक कपूर, थाना प्रभारी घनश्याम दांगी, पार्षदगण, पुलिसकर्मी, स्कूल के छात्र-छात्राएं सहित प्रबुद्धजन आमजन भी मौजूद रहे। यहां पर उपस्थित लोगों को नए कानूनों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई।
थाना अहमदपुर में एसडीओपी पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केदार सिंह कौरव ने विस्तार से नए कानून के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर थाना प्रभारी अहमदपुर अविनाश भोपले द्वारा सम्पूर्ण थाना स्टाफ की ओर से अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं शाल, श्रीफल देकर स्वागत किया गया। थाना प्रभारी अविनाश भोपले द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों, छात्र छात्राओं एवं महिलाओं को नए आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य बताया। थाना प्रभारी अविनाश भोपले द्वारा पुराने कानून एवं नए कानून के अन्तर को भी बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केदार सिंह कौरव ने नए आपराधिक कानून की और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालीन प्रकिया अब समय सीमा में होगी, साथ ही न्यायालय से जारी होने वाले समंस तकनीकी माध्यम से मोबाईल पर प्राप्त होंगे एवं फरियादी, पीड़ित को उसके द्वारा की गई रिपोर्ट की स्थिति समय-समय पर मोबाईल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

आष्टा थाने में हुई नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज –
देश में नए अपराधी कानून लागू होने के उपरांत जिले के थाना आष्टा में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है।