Newsआष्टाइछावरजावरनसरुल्लागंजबुदनीमध्य प्रदेशरेहटीसीहोर

Sehore News : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20-20 वर्ष की सजा

तीन हजार रुपए का लगाया जुर्माना

सीहोर। सीहोर जिले के दोराहा की एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में 20-20 साल की सजा सुनाई है एवं तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि आरोपी का डीएनए नेगेटिव आया। न्यायालय ने धारा-363, 366, 376(3), 506 भादवि एवं धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारद्वाज, जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त नैतिक उर्फ मूलचंद कुशवाह आत्मज देवीसिंह कुशवाह उम्र-21 वर्ष निवासी-करलत पठार, थाना अहमदपुर जिला सीहोर को न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर धारा-376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदंड, धारा-3/4 पॉक्सो में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदंड, धारा-366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम का कारावास एवं पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड एवं धारा-363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button