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Sehore News : नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को बीस साल की सजा

सीहोर। जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध में नाबालिक को बहला फुलसाकर ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने बीस साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2022 को सूचनाकर्ता पीड़िता के चाचा ने थाना अहमदपुर आकर बताया कि पीड़िता स्कूल जाने का बोलकर गई थी। शाम तब जब वापस नहीं आई, तब हम सबने आस-पास देखा और रिश्तेदारी में फोन लगाकर पूछा तो पीड़िता का कोई पता नहीं चला। चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी पीड़िता नाबालिग है, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। पीड़िता को 16 मार्च 2022 को आरोपी रामचरण के कब्जे से दस्तियाब किया गया। पूछताछ पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके पड़ोस में स्थित अपनी बहन के घर आता-जाता था। इससे आरोपी से उसकी पहचान हो गई। वारदात वाले दिन भी आरोपी उसके स्कूल के बाहर से अपनी मोटरसाइकिल पर अपने जीजा के घर जलौदा जिला शाजापुर ले गया और पीड़िता को खेत में बनी टापरी में रखा। उसके साथ दुष्कर्म किया और एक मंदिर में शादी कर अपनी पत्नी बनाकर रखा। आरोपी की पुलिस द्वारा तलाश करने पर पता चला था, तब ओरोपी पीड़िता को अपने जीजा के साथ थाना अहमदपुर ला रहा था, तभी रास्ते में थाना अहमदपुर पुलिस मिली और आरोपी रामचरण, पीड़िता और उसके जीजा को थाना अहमदपुर लेकर आई। पीड़िता से पूछताछ की गई, अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी केदार सिंह कौरव, विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर द्वारा की गई। प्रकरण का अनुसंधान उप निरीक्षक निधि रघुवंशी द्वारा किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को जघन्य और सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल जिला सीहोर के मार्गदर्शन में अभियोजन का संचालन किया गया।

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