सीहोर। गांवों में गांव पटेलों द्वारा उनके अधिकारों का समुचित रूप से पालन कराने के लिए पटेल संघ ने एसडीएम से मांग की है। पटेल संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने बताया कि पटेलों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लेकर ग्राम पटेलों ने तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी को अवगत कराते हुए कहा है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता में ग्राम अधिकार के रूप में पटेल की भूमिका उनके कर्तव्य व दायित्व आदि के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 से 228 के मध्य ग्राम पटेलों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं दायित्व तथा ग्राम प्रबंधन में भूमिका को विस्तृत रूप से बताया गया है। ग्राम प्रबंधन एवं शासकीय योजनाओं के ग्राम स्तर पर समुचित क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि पटेल संस्था का भी प्रभावी उपयोग किया जाए। तहसीलों के सभी राजस्व अधिकारियों को म.प्र. भू-राजस्व में वर्णित पटेल संस्थानों के इस संबंध में प्रावधानों का अध्ययन कर संहिता के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाए, ताकि जिले में इस सस्था को सक्रिय किया जा सके। समस्त तहसीलदारों के माध्यम से इस गतिविधि की पाक्षिक समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी ग्रामों में भू-राजस्व संहिता के प्रवाधानों के अनुसार ग्राम पटेलों की नियुक्तियां एवं प्रशिक्षण का कार्य संपन्न हो जाए तथा इस संस्था को संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए सक्षम एवं क्रियाशील बनाया जाए। संबंधित कार्य को किया जाना सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत में पटेलों के बैठने की व्यवस्था की जाए एवं ग्राम विकास में उनके सुझाव लिए जाएं। ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर ग्राम पटेल का नाम व मोबाइल नंबर अंकित किया जाए। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिए गए प्रावधान के अनुसार पटवारी, ग्राम कोटवार एवं ग्राम पटेलों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।