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Sehore News : मतदान के एक दिन पहले शाम से मतदान समाप्ति तक बाहरी व्यक्तियों का नगर में प्रवेश प्रतिबंधित

सीहोर। जिले में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। जिले में स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से मतदान सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में मतदान के एक दिन पहले शाम से मतदान समाप्ति तक बाहर से आने वाले व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। बीमार व्यक्ति, दूध या अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री लाने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी।
नगरीय निकायों के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने सेक्टर अधिकारियों की बैठक-
नगरीय निर्वाचन 2022 के तहत जिले में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। नगर पालिका परिषद सीहोर में प्रथम चरण में पार्षद पद के लिए चुनाव 6 जुलाई को होंगे। सभी चुनावी गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एसडीएम कार्यालय में सेक्टर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम अमन मिश्रा ने सभी सेक्टर अधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं सुगमता से चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्रों का निरंतर भ्रमण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना मिलने पर संबंधित सेक्टर अधिकारी त्वरित कार्यवाही कर समाधान करें।
ईवीएम मशीन का द्वितीय रेण्डमाइजेशन-
नगरीय निकायों के चुनावों में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। ईवीएम द्वारा मतदान कराने के लिए जिले के नगरीय निकायों आष्टा, जावर, कोठरी, नसरूल्लागंज एवं बुधनी में एसडीएम एवं उम्मीदवारों की उपस्थिति में ईव्हीएम मशीनों का द्वितीय रेण्डमाइजेशन किया गया। इस प्रक्रिया से कौन सी मशीन किस बूथ पर जाएगी, इसका कंप्यूटरीकृत पारदर्शिता से चयन किया गया। उल्लेखनीय है कि द्वितीय रेण्डमाइजेशन आरओ निकाय स्तर का होता है, जिसमें पूर्व में आवंटित बॉक्स में से मतदान के लिए बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट का सेट निर्धारित किया जाता है।

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