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सीहोर: विधानसभा निर्वाचन की मतगणना के लिए इन अधिकारियों की लगाई ड्यूटी

सीहोर। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को जिला मुख्यालय स्थित शासकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी। मतगणना परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को 2 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे कर्तव्य स्थल पर प्रशिक्षण लेकर 3 दिसंबर 2023 को प्रातः 5 बजे मतगणना स्थल पर कानून-व्यवस्था संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह द्वारा भेरूंदा के अनुविभागीय दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को मतगणना परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके सहायक अधिकारी दोराहा तहसीलदार अर्पित मेहता, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख अभिनव आर्य, नायब तहसीलदार संदीप गौर, भू अभिलेख प्रभारी अधीक्षक विजय सारठिया, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख अनीश कुरैशी को बनाया गया है।
विधानसभा निर्वाचन के तहत धारा 144 निरंतर प्रभावशील-
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिलेभर में आदर्श आचार संहिता निरंतर प्रभावशील है। जिले में संपन्न हुए विधानसभा निर्वाचन की मतगणना 03 दिसंबर 2023 को जिला मुख्यालय स्थित शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में होगी। मतगणना के समय कानून व्यवस्था बनाए, मतगणना स्थल पर मतगणना से संबद्ध अधिकारियों कर्मचारियों को डराने धमकाने एवं अनुचित घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह के आदेश अनुसार कोई व्यक्ति बिना परिचय पत्र या वैद्य आदेश के मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक धारदार हथियार लेकर मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नहीं करेगा। (सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर) दिव्यांग तथा वृद्ध व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर लाठी, डंडे लेकर नहीं घूमेगा। मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह साम्प्रदायिकता, जातिगत विद्वेष भड़काने वाले भाषण नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा तथा सोशल मीडिया पर भी कोई व्यक्ति इस संबंध में न तो पोस्ट करेगा और न ही कमेन्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतलें, ऐसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा, जिसके उपयोग से चोट पहुंचाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे जनसाधारण में भय का वातावरण उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थायें, होटल, दुकानें, उद्योग एवं निजी तथा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान हो।

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