
सीहोर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने डोडा चूरा बेचने के एक आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया के अनसाुर 11 जनवरी 2022 को तडक़े 4 बजे पुलिस थाना इछावर की उपनिरीक्षक जिनास्तिका धुर्वे को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम छापरीकरण निवासी मनोहर मेवाड़ा अपने घर के सामने अवैध रूप से मादक पदार्थ डोडा चूरा बेच रहा है। पुलिस बल ने सर्च वारंट प्राप्त कर मौके पर घेराबंदी की और भागने की कोशिश कर रहे आरोपी मनोहर मेवाड़ा को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके हाथ में रखी सफेद प्लास्टिक की बोरी से कुल 13 किलोग्राम 10.500 किग्रा डोडा और 2.500 किग्रा डोडा चूराद्ध मादक पदार्थ बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी मनोहर पिता अनारसिंह मेवाड़ा को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।