सीहोर जिले में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 12 नवंबर को

सीहोर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएन चंद के निर्देश पर जिला सीहोर एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 12 नवम्बर को आयोजित की जाएगी।
इस लोक अदालत एनआईएक्ट धारा 138, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत, जलकर एवं संपत्ति कर के आदि प्रिलिटिगेशन प्रकरण एवं न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण जैसे- आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराकाम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत और जलकर, सम्पत्ति कर के प्रकरण, हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, सर्विस मेटर से सम्बंधित व अन्य सिविल प्रकरण आदि रखे जाएंगे। साथ ही उक्त नेशनल लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण भी रखे जाएंगे।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत, जल कर एवं बैंक के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट मुकेश कुमार दांगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रि लिटिगेशन प्रकरणों में दिनांक 12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में 20 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण व्याज की छूट रहेगी। उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 12 नवम्बर 2022 में समझौता करने पर ही राजी रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। वर्ष की अंतिम लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण समझौता, सहमति के आधार पर कराकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एव इछावर से संपर्क करें।



