Newsआष्टाइछावरजावरनसरुल्लागंजबुदनीमध्य प्रदेशरेहटीसीहोर

सीहोर जिले में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को

प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में कुल 23 खंडपीठों का गठन

सीहोर। इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवम्बर को किया जाना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं तहसील स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आरएन चंद के निर्देश में किया जाएगा। इस लोक अदालत में न्यायालय के लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद संबंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 5011 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग से संबंधित लगभग 8000 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें सीहोर में 9, आष्टा में 6, नसरूल्लागंज में 4, बुदनी में 3 एवं इछावर में 1 खंडपीठों का गठन किया गया है।
लोक अदालत में विद्युत, बैंक व जलकर के प्रकरणों में भारी छूट-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में 20 प्रतिशत एवं सपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण व्याज की छूट रहेगी, उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदान की जाएगी, साथ ही बैक रिकवरी के प्रकरणों में भी बैकों द्वारा छूट प्रदान की जाएगी।
लोक अदालत के अनेकों लाभ-
पक्षकारों के मध्य आपसी सदभाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनो पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में न्याय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत का आदेश,निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण समझौता, सहमति के आधार पर कराया जाकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की जाती है। अधिक जानकारी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button