
सीहोर। एक जुलाई से नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इनको लेकर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में सीहोर के सभी थानों में जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इन कानूनों को लेकर सोशल मीडिया, मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
ये लागू होंगे नए कानून-
भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1975 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं इंडियन एवीडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 को नए स्वरूप में लागू होने जा रहा है। इन कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सीहोर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को नए कानूनों के बारे में जानकारी हो और वे इन कानूनों का उपयोग कर सकें। इन कानूनों को लेकर जहां सीहोर जिला पुलिस द्वारा एक जुलाई को जिलेभर के समस्त थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफार्म, मीडिया के माध्यम से भी इनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
ये की पहल-
नए कानूनों को लेकर जिले के समस्त अनुभाग, थानों, चौकियों में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों सहित अन्य स्टॉफ को विभिन्न सेमिनार के माध्यम से नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है। थाना प्रभारी, अनुसंधानकर्ता, ऑपरेटर को प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए गए थे। पुराने कानूनों के आधार पर अनुसंधान करते आ रहे अधिकारी-कर्मचारियों को नए कानूनों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन जिला स्तर पर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में प्रसारण किया जा रहा है।
एक जुलाई को सभी थानों में होगा कार्यक्रम –
1 जुलाई 2024 को नए स्वरूप में लागू होने वाले कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए जिले के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थानों में जन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नगर-ग्राम रक्षा समिति के सदस्य, स्कूल-कॉलेज संचालक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच, बार एसोसिएशन के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी सहित स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस जनजागरुकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए कानूनों की जानकारी आमजन तक आसानी से पहुंचाना है।