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वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर को

सीहोर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर 2024 को जिला एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरुल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमके वर्मा ने जानकारी दी कि नेशनल लोक अदालत में एनआईएक्ट धारा-138, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत, जल कर एवं सम्पत्ति कर के प्रकरण आदि प्रिलिटिगेशन प्रकरण एवं न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण जैसे आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत और जलकर, संपत्ति कर के प्रकरण, हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, सर्विस मेटर से संबंधित व अन्य सिविल प्रकरण आदि रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में लगभग 9 हजार प्रीलिटिगेशन प्रकरण एवं लगभग 2 हजार 500 न्यायालयीन लंबित प्रकरण रैफर किए गए हैं, जिनकी संख्या में वृद्धि संभावित है। सचिव श्री वर्मा ने बताया कि लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार विधिक जागरूकता शिविरों, फ्लेक्स बैनर एवं पैरालीगल वालेन्टियर के द्वारा डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाकर किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायाधीशगणों, सर्वसंबंधित विभागों यथा विद्युत विभाग, नगर पालिका, बैंक के अधिकारीगण, अधिवक्तागण, बीमा कम्पनी के अधिकारियों व अधिवक्ताओं के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। 14 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण समझौता, सहमति के आधार पर कराया जाकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील गई है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एवं इछावर से संपर्क किया जा सकता है।

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