मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : 18 अप्रैल से प्रारंभ होगी तीर्थदर्शन यात्रा, आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल

तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए सभी जनपदो में लिए जाएंगे आवेदन

सीहोर. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा 18 अप्रैल से प्रारंभ होकर 21 अप्रैल तक संचालित की जाएगी। इस तीर्थदर्शन यात्रा में सीहोर, भोपाल, रायसेन तथा विदिशा जिले के तीर्थ यात्री शामिल होगें। तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन भोपाल (रानी कमलापति) से विदिशा होते हुए काशी तक यात्रा करेगी। सीहोर एवं रायसेन जिले के यात्रियों का बोर्डिंग भोपाल (रानी कमलापति) स्टेशन होगा। यात्रा के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु (महिलाओं के लिए 02 वर्ष छूट) के नागरिक अपने निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय एवं जनपद कार्यालयों में 07 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। तीर्थ यात्रियो को विशेष ट्रेन द्वारा प्रस्थान स्टेशन से लेकर यात्रियों को वापस उसी स्टेशन पर पहुचाने की जिम्मेदारी IRCTC की रहेगी एवं यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि IRCTC उपलब्ध करायेगा। यात्रियों के रूकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस ट्रेन में लाने एवं गाइड आदि की व्यवस्था भी IRCTC करेगा।

ट्रेन जिन-जिन स्टेशनों से प्रारंभ होगी एवं रुकेगी वहाँ तक यात्री को स्वयं अपने व्यय से आना होगा। उसके पश्चात यात्रा हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। परन्तु यदि कोई यात्री विशिष्ठ सुविधा का लाभ प्राप्त करता है, उसका व्यय यात्री स्वयं वहन करेगा। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखे। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति अनिवार्य रूप से रखें। आवेदक एक या एक से अधिक स्थान के लिये यात्रा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु वह केवल एक ही स्थान की यात्रा कर सकेगा। यदि लाटरी में एक से अधिक स्थानों की यात्रा के लिए आवेदक का चयन होता है तब जिस स्थान की यात्रा में उसका नाम चयन सूची में ऊपर है उस स्थान के लिये उसे चयनित समझा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का चयन किसी यात्रा के लिये हो जाता है और यदि उसके पश्चात आयोजित होने वाली यात्रा की चयन सूची में भी उसका नाम है तब बाद वाली चयन सूची से उसका नाम हटा दिया जायेगा।

एक नजर में तीर्थ दर्शन योजना

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में जानें
मध्यप्रदेश शासन ने जून 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया है| इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिको जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, देश के चिन्हित तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल की नि: शुल्क यात्रा कराई जाती है| यात्रीयो को विशेष रेल से यात्रा, खाने – पीने की सामग्री, रुकने की व्यवस्था, जहाँ आवश्यक हो बस से यात्रा, गाइड व् अन्य सुविधाएँ मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से अनुबंधित इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी जाती है|
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ स्थान की सूची
(अ) परिशिष्ट (एक) –
    1. श्री बद्रीनाथ
    2. श्री केदारनाथ
    3. श्री जगन्नाथ पुरी
    4. श्री द्वारकापुरी
    5. हरिद्वार
    6. अमरनाथ
    7. वैष्णोदेवी
    8. शिर्डी
    9. तिरुपति
    10. अजमेर शरीफ
    11. काशी (वाराणसी)
    12. गया
    13. अमृतसर
    14. रामेश्वरम्
    15. सम्मेद शिखर
    16. श्रवणबेलगोला
    17. वेलाकानी चर्च (नागपट्टनम )
(17-अ) श्री रामदेवरा, जेसलमेर
  1. गंगासागर
  2. कामाख्या देवी
  3. गिरनार जी
  4. पटना साहिब
  5. मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल – उज्जैन, मेहर, श्री रामराजा मंदिर ओरछा, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर और मुडवारा|

(ब) परिशिष्ट (दो) –

  1. रामेश्वरम् – मदुरई
  2. तिरुपति – श्री कालहस्ती
  3. द्वारका – सोमनाथ
  4. पूरी – गंगासागर
  5. हरिद्वार – ऋषिकेश
  6. अमृतसर – वैष्णोदेवी
  7. काशी – गया|
तीर्थ दर्शन के पात्र व्यक्ति
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो|
  • आयकर दाता न हो|
  • 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो|
  • महिलाओ के मामले में 2 वर्ष की छुट अर्थात 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो|
  • ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो, आयु का बंधन नहीं है|
  • यदि पति – पत्नी साथ यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी में से किसी एक को पत्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो|
  • इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को अपने जीवन काल में नाम निर्दिष्ट किसी एक तीर्थ स्थल का एक बार तीर्थ यात्रा का लाभ दिए जाने का प्रावधान|
  • तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगाı किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नही होगा|
  • नवीनतम प्रावधान अनुसार पूर्व में यात्रा किये पाच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत पुनः यात्रा के लिए पात्र होंगे, साथ ही वर्तमान के तीर्थ स्थलों के समीप के तीर्थो की यात्रा का प्रावधान किया गया है|
  • यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो, और किसी संक्रामक रोग जैसे – टी.बी., कोंजेष्टिव, कार्डियाक, शवास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो|
आवेदन प्रक्रिया
  • आवेदन निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में भरना
  • आवेदन पत्र हिंदी में भरा जाना है
  • आवेदन के निर्धारित स्थान पर नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो लगाना है
  • निवास के प्रमाण पत्र जैसे – समग्र आईडी युक्त पात्रता पर्ची (राशन कार्ड), ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, अथवा निवास के सम्बन्ध में अन्य कोई विधि मान्य दस्तावेज में से कम से कम एक दस्तावेज की प्रतिलिपि देना
  • आपात स्थिति में निकट संबंधियों से संपर्क हेतु किन्ही दो व्यक्तियों के मोबाइल नंबर तथा निवास का पता देना अनिवार्य है| कम से कम एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर आवश्यक है|
देखभाल हेतु सहायक की पात्रता
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति- पत्नी एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग वाले व्यक्ति को सहायक (केयर टेकर ) ले जाने की पात्रता है|
  • समूह / जत्था के रूप में यात्रा करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक (केयर टेकर ) की पात्रता होगी|
आवेदन कहा दे सकते है
  • सामान्यत: तहसील / उप तहसील कार्यालय में आवेदन देने की व्यवस्था की गई है
  • प्रशासनिक व्यवस्था एवं जन सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा नियत स्थान / कार्यालय जैसे – नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत कार्यालय इत्यादि भी हो सकते है
यात्रा में क्या करना वर्जित है
  • यात्री ज्वलनशील पदार्थ एवं मादक पदार्थ साथ नही ले जा सकते
  • यात्री को बहुमूल्य रत्न, आभूषण आदि साथ नही ले जाना चाहिए
  • यात्रा एवं तीर्थ दर्शन के दौरान ऐसा आचरण न करे, जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो
यात्रा के समय क्या करना चाहिए
  • सम्पर्क अधिकारी / अनुरक्षक के निर्देशों का पालन करे
  • अच्छा आचरण करे
  • यात्रा के अनुभव एवं वृत्तांतो को आपस में बांटे
  • यात्रियों को अपने साथ परिचय पत्र साथ लाना आवश्यक होगा
कलेक्टर द्वारा किये जाने वाली व्यवस्था
  • आवेदन पत्र प्राप्त करवाना
  • तीर्थ यात्रियों का चयन
  • शासकीय अधिकारी / कर्मचारियों की अनुरक्षक के रूप में ड्यूटी
  • यात्रा हेतु सुरक्षाकर्मी की तैनाती
  • स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सक की व्यवस्था
  • यात्रियों को टिकिट वितरण करवाना तथा प्लेटफार्म से विशेष ट्रेन में बैठाना