17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जिलों में हो सकेंगे तबादले, शासन ने जारी की स्थानांतरण नीति

सीहोर। राज्य सरकार ने 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर होने वाले तबादलों के लिए स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। अब इस अवधि में तबादला हो सकेंगे। जिलों में भी अधिकारी-कर्मचारी इस दौरान अपने तबादला करवा सकेंगे। इस तबादला नीति में शिक्षा विभाग के तबादले नहीं होंगे।
राज्य शासन ने जिलों एवं संभागीय मुख्यालयों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी की है। इसके तहत जिला एवं संभागीय मुख्यालयों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक की अवधि में अपना तबादला करवा सकेंगे। हालांकि तबादला प्रकिया पूरी तरह से आॅनलाइन होगी। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी यदि तबादला करवाना चाहता है तो उसे आनलाइन आवेदन ही करना होगा। इसमें राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तबादला करवा सकेंगे। इस तबादला नीति में उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जो पति-पत्नी हैं एवं अलग-अलग स्थानों पर पदस्थ हैं।

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