
सीहोर। जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के प्रतिवेदन पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 2 आरोपियों को छःमाह के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जिन 2 आरोपियों को जिले के आम नागरिकों की सुरक्षा और लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए जिला सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशांगवाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से छः माह के लिए जिला बदर किया है। जिला बदर किए गए आरोपियों में भावनी शंकर उर्फ भीका आ. गंगाराम उम्र 50 साल निवासी मरदानपुर थाना रेहटी को 14 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर सीहोर जिला एवं सीहोर जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए हैं। दूसरे आरोपी मोनू आ. रामसिंह निवासी इटारसी थाना रेहटी को 11 अपराधों में लिप्त पाए जाने के कारण जिला एवं जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है। दोनों आरोपियों को 48 घंटे के भीतर सीहोर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा तथा जहां भी रहेंगे वहां के पुलिस अधीक्षक एवं उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को उपस्थिति की निरंतर सूचना देते रहने का आदेश दिया गया है।