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नरवाई जलाई तो होगी कार्रवाई, जाना पड़ेगा जेल

- जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

सीहोर। किसानों द्वारा गेहूं की नरवाई जलाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नरवाई जलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
दरअसल अभी बड़े हिस्से में गेहूं की फसल खड़ी हुई है, लेकिन कई लोगों ने अपने गेहूं कटवा भी लिए हैं। ऐसे लोग अगली फसल मूंग की बोवनी के लिए नरवाई जलाना शुरू कर देते हैं। इसके कारण जगह-जगह आगजनी की घटनाएं भी होती हैं। कई बार नरवाई जलाने के कारण बड़ी-बड़ी आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं और खेतों में खड़ी किसानों की फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। किसानों की फसलों को बचाने के लिए अपर कलेक्टर गुंचा सनोवर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि उनके कार्यक्षेत्र (संपूर्ण सीहोर जिला) में यदि नरवाई जलाते हुए पाई गई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा एवं वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

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