Sehore News: तुषार, पाले एवं शीत लहर से बचाव के लिए किसानों को सलाह
प्रधानमंत्री फसल बीमा: 31 दिसम्बर तक प्रीमियम भरें, किसानों के आधार नम्बरों की सुधार सुविधा पोस्ट आफिस में उपलब्ध
सीहोर। वर्तमान में चल रही शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा शीत लहर एवं तुषार, पाले की संभावना वाले मौसम में, शीत एवं पाले के प्रति अति संवेदनशील फसलें जैसे-सब्जी, भाजी एवं चना, सरसों, मटर की फसल के चारों ओर शाम के समय खेत के उत्तर-पश्चिम हिस्से में धुआं करने की किसानों को सलाह दी गई है। पाला पड़ने की संभावना पर फसलों पर जल विलेय सल्फर 80 प्रतिशत की 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने एवं खेतों से खरपतवार की निदाई-गुड़ाई कर निकलवाने की सलाह दी गई है, ताकि खेत में वायु एवं प्रकाश पर्याप्त रूप से फसल को प्राप्त होता रहे और मौसम की विपरीत दशाओं से फसल को सुरक्षा प्राप्त हो सके।
प्रधानमंत्री फसल बीमा: 31 दिसम्बर तक प्रीमियम भरें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के सभी अऋणी किसान भाई फसल बीमा का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक प्रीमियम भरकर लाभ उठा सकेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया कि जिले में रबी मौसम 2021-22 के लिए गेंहू सिंचित, असिंचित, चना फसल पटवारी हल्का स्तर पर एवं मसूर फसल जिला स्तर पर अधिसूचित की गई है। जिसका स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार 1.5 प्रतिशत के मान से गेंहू सिंचित 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित गेंहू के लिए 394.50 रूपये, चना के लिए 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा मसूर के लिए 330 रूपए प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा फसल बीमा प्रीमियम राशि रबी 2021-22 हेतु जमा की जानी है। अऋणी कृषकों द्वारा पूर्व उल्लेखित प्रीमियम राशि के साथ आवश्यक दस्तावेज भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत) द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड) के साथ कृषक की बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें आईएफएससी कोड एवं बैंक खाता क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है ताकि देय बीमा क्लेम राशि कृषक के खाते में समायोजित हो सकें। अऋणी कृषकों द्वारा रबी फसल बीमा कराए जाने के लिए बैंक में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 है। संबंधित कृषक भाईयों से आग्रह किया गया है कि अधिसूचना अनुसार फसल बीमा हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि एवं पूर्व उल्लेखित दस्तावेज सहित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं सहकारी बैंक शाखा, राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त जिला प्रतिनिधि तहसील स्तर पर नियुक्त किए गए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
किसानों के आधार नम्बरों की सुधार सुविधा पोस्ट आफिस में उपलब्ध-
किसानों के मोबाइल नम्बर को आधार नम्बर से लिंक करवाने हेतु इंडियन पोस्ट पैमेंट बैंक के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने वाले किसानों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियो के आधार डाटाबेस में सुधार करने हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु उनके आधार लिंक बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था की जानी है। इस हेतु किसानों का ई केवायसी किया जाना है। जिसके लिए आधार में सही मोबाइल नम्बर दर्ज होना आवश्यक है ताकि ओटीपी प्रेषित किया जा सकें। आधार नम्बर में वर्तमान सही मोबाइल नम्बर दर्ज कराने का कार्य पोस्ट आफिस में पोस्ट आफीसर द्वारा केम्प आयोजित कर कराया जाएगा। संशोधित मोबाइल नम्बर दर्ज कराने हेतु प्रति हितग्राही पचास रूपए भुगतान करना होगा। किसानों के आधार नम्बर में सही मोबाइल नम्बर दर्ज करने की कार्यवाही अभियान के रूप में क्रियान्वित की जाएगी ताकि आगामी रबी मौसम में किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक खाते में त्वरित किया जा सकें। ततसंबंध में अधीक्षक पोस्ट आफिस एवं शाखा प्रबंधक से समन्वयक कर उपरोक्त कार्यवाही का क्रियान्वयन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।