सीहोर

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो: जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो: जिला निर्वाचन अधिकारी

सीहोर। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन एवं नगरीय निर्वाचन 2022 के चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में राजस्व अधिकारियों के साथ ही नोडल अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी नोडल अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक समन्वय बनाकर निर्वहन करें। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर ने नोडल अधिकारियों को एक बैठक के दौरान दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ सम्पत्ति विरूपण, आबकारी एक्ट, शस्त्र अधिनियम, शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई कराने के साथ ही आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब की जप्ती और वाहनों की सघन जांच करें। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों की चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेक्टर अधिकारी का अपने सेक्टर के अधिकारी-कर्मचारियों से जितना अधिक जीवंत संपर्क और समन्वय होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराना उतना ही आसान होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष एवं शुद्धता के साथ निर्वाचन गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संपादित करने के लिए आवश्यक है कि सेक्टर अधिकारियों को अपने सेक्टर की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हो।
आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित-
जिले के नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान जिले में आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन की आशंका एवं मानव जीवन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर ने 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति (अस्त्र-शस्त्र लायसेंसधारी) या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों एवं घातक शस्त्रों, तेजाब, धारदार हथियारों-तलवार, छुरा, बल्लम, भाला, कटार, फर्सा, गुप्ती, तीर-कमान आदि का संग्रहण एवं परिवहन विधिसंगत अनुमतियों के बिना सीहोर जिले की संपूर्ण क्षेत्रों की सीमा में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थाे एवं घातक शस्त्रों, तेजाब, धारदार हथियारों का प्रदर्शन जुलूस रैली, आम सभा में नहीं करेगा एवं बिना सक्षम अधिकारी (संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)) की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, जमावड़ा इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा। साथ ही सीहोर जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं करेगा।
निर्भीक तथा स्वतंत्र रूप से मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक-
त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण कर ग्रामवासियों से मतदान के संबंध में चर्चा की जा रही है। साथ ही मतदाताओं को निर्भीक तथा स्वतंत्र होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने तथा मतदान के लिए अधिक से अधिक लोगो को जागरूक करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर पूरे जिलेभर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद जावर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं से सम्पर्क कर मतदान के लिए प्रेरित किया गया।

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