सीहोर

गरीबों के हकों पर डाका डालकर करते थे ऐशोआराम, पुलिस ने पकड़कर जप्त की कार और नगद राशि

- गरीबों के हकों पर डाला था डाका, पुलिस ने आरोपियों से करीब 12 लाख की संपत्ति भी बरामद की

सीहोर। सीहोर जिला पुलिस इस समय लगातार बड़े-बड़े खुलासे कर रही है। इसी कड़ी में एक नया खुलासा किया गया है। इसमेें थाना दोराहा पुलिस ने शासकीय सहकारी समिति में गरीबों के लिए बांटने वाले राशन में हेराफेरी करने वाले आरोपियों को पकड़ा है। इन आरोपियों पर पांच हजार रूपए का ईनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने इनके पास से 12 लाख की संपत्ति बरामद की है।
पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव के मार्गदर्शन मेें जिला पुलिस हर दिन नए-नए खुलासे कर रही है। दरअसल जिले के थाना दोराहा में दिनांक 18 नवंबर 2021 को अपराध क्र 329/21 धारा 409/420/120 बी भादवि का मामला दर्ज किया गया था।
यह था मामला-
दिनांक 18 नवंबर 2021 के दिन नायब तहसीलदार दोराहा ने भ्रमण के दौरान एक वाहन द्वारा अवैध खाद्यान्न परिवहन की जप्ती कर कार्रवाई का प्रकऱण, वाहन एवं जप्त गेहूं को अग्रिम कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग को प्रेषित किया था। इस मामले की जांच कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) सीहोर के पत्र क्रमांक 3962 सीहोर दिनांक 19-11-2021 अनुसार की गई। इसके संबंध में प्रकाश यादव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीहोर का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन अनुसार षडयंत्रपूर्वक गरीब परिवारों के हक के राशन को खुर्द-बुर्द कर अनुचित लाभ कमाए जाने के उद्देश्य से वाहन को अन्यत्र विक्रय हेतु ले जाया जा रहा था। इसमें सेवा सहकारी समिति दोराहा के प्रबंधक प्रमोद सिह राजपूत, उचित मूल्य दुकान बिछिया के विक्रेता संतोष कटारिया, हम्माल अनवर अहमद व उक्त कार्य में उपयोग किए गए वाहन व वाहन चालक राशिद अली आ मजीत अली, दोराहा समिति की दुकान क्रमांक 9 के समीप संचालित अन्य उचित मूल्य दुकान दोराहा की जांच में पाई अनियमित्ताओं के आधार पर सेवा सहकारी समिति प्रबंधक दोराहा प्रमोद सिह राजपूत एवं विक्रेता बब्लूदास बैरागी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10(4), 11(1), (2), (8), 13(2) एंव 18 तथा इसी आदेश की तहत जारी प्राधिकारी पत्र की शर्त क्र 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 28 एवं 29 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आदेश की कंडिका 16 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा आईपीसी की धारा 409, 420, 120 बी में अपराध क्रमांक 329/2021 थाना दोराहा में पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-
इस मामले में दिनांक 20 जनवरी 2022 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण के आरोपी प्रमोद सिंह राजपूत, संतोष कटारिया, बबलू दास बैरागी, अनवर अहमद राशिद अली दोराहा अहमदपुर रोड ग्राम बरखेड़ा देवा जोड़ यात्री प्रतीक्षालय के पास खडे हैं। मुखबिर की सूचना पर सत्यापन हेतु थाना प्रभारी दोराहा अपनी टीम के साथ तत्काल बरखेड़ा देवा जोड़ प्रतीक्षालय पहुंचे, जहां पर 5 व्यक्ति खडे़ दिखे तथा पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाई और सभी को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम व पता प्रकरण के आरोपी के रूप में प्रमोद सिंह राजपूत, संतोष कटारिया, बबलू दास बैरागी, अनवर अहमद राशिद अली बताए।
ये सामान किया पुलिस ने जप्त-
पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से तीन लाख रूपए नगद, एक टियागो कार, एक मोटरसाइकिल एवं 8 क्विंटल गेहंु कुल 10 लाख 93 हजार 700 रूपए की जप्ती की।
ऐसे करते थे हेरा-फेरी-
प्रकरण के आरोपियों द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम दोराहा एवं ग्राम बिछिया में शासन द्वारा जो खाद्यान हितग्राहियों को वितरण हेतु प्रदाय किया जाता था। उसको ये लोग पात्र हितग्राहियों को न देते हुए खाद्यान को बाहरी व्यक्तियों से सांठ-गांठ कर खाद्यान को बेच देते थे। इससे प्राप्त राशि का उपयोग ये लोग अपने ऐशोआराम एवं शान-शौकत में खर्च कर रहे थे। इस मामले में आरोपियों को पकड़ने में थाना प्रभारी उपनिरी केजी शुक्ला, उपनिरीक्षक निधि रघुवंशी, सउनि नागेंद्र सिंह परिहार, सउनि प्रेमसिंह ठाकुर, रीतेश डामोर, उमेश वर्मा व राकेश की सराहनीय भूमिका रही।

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