सीहोर। जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 तीन चरण में संपन्न होगा। पंचायत निर्वाचन में 17 जिला पंचायत सदस्य, 112 जनपद पंचायत सदस्य, 497 सरपंच और 7 हजार 785 पंचों का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। पंचायत चुनाव में जिले के 7 लाख 62 हजार 812 मतदाता मतदान कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने पंचायत निर्वाचन की तैयारियों के दौरान जानकारी दी।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूर्व से ही प्रांरभ कर दी गई है, जिससे जिले में पंचायत चुनाव का कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। पंचायत निर्वाचन के लिए सीहोर जिले में एक हजार 398 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। सीहोर जनपद में 407, आष्टा में 391, इछावर में 187, बुधनी में 159, नसरूलागंज में 254 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ठाकुर ने बताया कि पंचायत चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए 31 नोडल अधिकारी तथा 85 सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ठाकुर ने कहा कि जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। जिले के सभी मतदान केन्द्रों में मास्क, सैनेटाईजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सरपंच और पंचों के मतों की गणना मतदान केन्द्रों में की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के मतों की गणना मुख्यालय में होगी। मतदान केन्द्रों में प्रकाश, फर्नीचर, रेम्प, पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
त्रि-स्तरीय पंचायतों की सामान्य जानकारी-
जिले के जनपद पंचायत सीहोर में मतदान केंद्रो की संख्या 407, जिला पंचायत सदस्य 5, जनपद पंचायत सदस्य 25, ग्राम पंचायत सदस्य 144, सरपंच 144, ग्राम पंचायत वार्ड 2316, पंच 2316, पुरूष मतदाता 1 लाख 17 हजार 571, महिला मतदाता 1 लाख 9 हजार 343, अन्य मतदाता 7 एवं कुल मतदाता 2 लाख 26 हजार 921 है। इसी प्रकार जनपद पंचायत आष्टा में मतदान केंद्रो की संख्या 391, जिला पंचायत सदस्य 05, जनपद पंचायत सदस्य 24, ग्राम पंचायत सदस्य 134, सरपंच 134, ग्राम पंचायत वार्ड 2104, पंच 2104, पुरूष मतदाता 01 लाख 09 हजार 892, महिला मतदाता 01 लाख 687 एवं कुल मतदाता 02 लाख 10 हजार 579 है।
इसी प्रकार जनपद पंचायत इछावर में मतदान केंद्रो की संख्या 187, जिला पंचायत सदस्य 02, जनपद पंचायत सदस्य 21, ग्राम पंचायत सदस्य 70, सरपंच 70, ग्राम पंचायत वार्ड 1080, पंच 1080, पुरूष मतादाता 55 हजार 11, महिला मतदाता 50 हजार 434, अन्य मतदाता 01 एवं कुल मतदाता 01 लाख 05 हजार 446 है। इसी प्रकार जनपद पंचायत बुधनी में मतदान केंद्रो की संख्या 159, जिला पंचायत सदस्य 02, जनपद पंचायत सदस्य 17, ग्राम पंचायत सदस्य 62, सरपंच 62, ग्राम पंचायत वार्ड 877, पंच 877, पुरूष मतदाता 43 हजार 531, महिला मतदाता 39 हजार 748, अन्य मतदाता 01 एवं कुल मतदाता 83 हजार 280 है।
इसी प्रकार जनपद पंचायत नसरूल्लागंज में मतदान केंद्रो की संख्या 254, जिला पंचायत सदस्य 03, जनपद पंचायत सदस्य 25, ग्राम पंचायत सदस्य 87, सरपंच 87, ग्राम पंचायत वार्ड 1408, पंच 1408, पुरूष मतदाता 70 हजार 671, महिला मतदाता 65 हजार 899, अन्य मतदाता 16 एवं कुल मतदाता 01 लाख 36 हजार 586 है।
जिले में कुल मतदान केंद्रो की संख्या 1398, जिला पंचायत सदस्य 17, जनपद पंचायत सदस्य 112, ग्राम पंचायत सदस्य 497, सरपंच 497, ग्राम पंचायत वार्ड 7785, पंच 7785, पुरूष मतदाता 03 लाख 96 हजार 676, महिला मतदाता 03 लाख 66 हजार 111, अन्य मतदाता 25 एवं जिले में कुल मतदाता 07 लाख 62 हजार 812 है।
चौथे दिन 103 अभ्यर्थियों ने जमा किए नाम निर्देशन पत्र-
नाम निर्देशन पत्र के चौथे दिन 103 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए है। नाम निर्देशन के लिए सीहोर (मुख्यालय) से जिला पंचायत सदस्य के लिए पुरूष एवं महिला का एक-एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। जनपद सीहोर से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के पांच एवं महिला का एक नामांकन पत्र, सरपंच पद के लिए पुरूषों के 29 एवं महिलाओं के 35 नामांकन पत्र एवं पंच पद के लिए पुरूषों के 10 एवं महिलाओं के तीन नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही जनपद नसरूल्लागंज से सरपंच पद के लिए पुरूष के दो एवं महिलाओं के चार नामांकन पत्र एवं पंच पद के लिए पुरूष का एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जनपद इछावर से सरपंच पद के लिए पुरूषों के चार एवं महिलाओं के 6 नामांकन पत्र एवं पंच पद के लिए पुरूष का एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शनिवार अवकाश दिवस पर भी नामांकन पत्र लिए जाएंगे।
धारा 144 प्रभावशील-
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर, सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी में संपूर्ण उपखण्ड/तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य-
जिले के त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी की पंचायत सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके संस्थानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित जानकारी देने के आदेश दिए गए है। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध-
जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त/नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग को जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
23 फरवरी 2022 तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित-
जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 04 दिसम्बर 2021 से निर्वाचन सम्पन्न होने तक 23 फरवरी 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए गए हैं।अग्नेय शस्त्र 23 फरवरी 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों/ समस्त केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा और 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।