सीहोर। यदि अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो प्रत्येक विद्युत उपभोक्ताओं को अपनी ईकेवायसी करानी होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित भी हो सकते हैं। ईकेवायसी के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह काम आपके घर पर आने वाले मीटर रीडर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी समग्र आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर देना होगा और वे आपके घर ही ईकेवायसी कर देंगे। इसको लेकर मप्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से अपील भी की गई है कि वे इस कार्य में बिजली कंपनी एवं मीटर रीडर का सहयोग करें, ताकि असुविधाओं से बचा जा सके। इसको लेकर जनहित में सूचना भी जारी की गई है।
समग्र आईडी एवं आधार कार्ड से ईकेवाईसी आवश्यक –
सभी आमजन को सूचित किया गया है कि शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं एवं शासकीय कार्यों का लाभ लेने के लिए सभी विद्युत उपभोक्ता, सभी खाताधारक, भूमि स्वामियों, प्लॉट-भूखंड, मकान मालिक जिनके नाम खसरा रिकार्ड में दर्ज हैं उन्हें अपने-अपने भू-खंड एवं कृषि भूमियों का समग्र आईडी एवं आधार कार्ड से ईकेवाईसी कराना आवश्यक है। अगर आप अपनी भूमियों की हेरा-फेरी एवं जमीन संबंधी गड़बड़ियों से बचना चाहते हैं और अपने भूखंड, मकान, दुकान कृषि भूमि को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप सभी अपने नजदीकी सीएससी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपनी-अपनी कृषि भूमियों, भूखंडों, प्लाट एवं मकानों की ईकेवाईसी अवश्य करवाएं और शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, साथ ही होने वाली धोखाधड़ी तथा असुविधा से बच सकते हैं। ईकेवाईसी के लिए अपने साथ समग्र आईडी, आधार कार्ड, जन्म तिथि से संबंधित कोई भी दस्तावेज, मोबाईल नंबर, खसरा नकल साथ में लें जाएं
कैसे करें ईकेवाईसी –
मोबाइल तथा कम्प्यूटर से ईकेवाईसी करने के लिए samagra.gov.in पर लॉगईन करें। इसके पश्चात समग्र पोर्टल पर क्लिक करें। राजस्व महाअभियान अंतर्गत ईकेवाईसी समग्र आईडी प्रविष्टि करें। पंजीकृत मोबाइल से प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद भूमि संबंधी जानकारी जैसे जिला, तहसील, ग्राम, खसरा नंबर प्रविष्ट करें तथा नाम सिलेक्ट करें आधार ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद आपका ईकेवाईसी हो जाएगा।
बिजली चोरी और विद्युत बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त होंगे, बिजली कंपनी से एनओसी लेना अनिवार्य-
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में आर्म्स डीलर लाईसेंस एवं शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। कंपनी द्वारा गृह विभाग मप्र शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स डीलर लाईसेंस और शस्त्र लाईसेंस को जिला कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि शस्त्र लाईसेंस एवं उसके नवीनीकरण के लिए आवश्यक बिजली कंपनी की नोड्यूज (एनओसी) बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान करने के उपरांत ही कंपनी द्वारा जारी की जाएगी। मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा एवं बाह्यस्त्रोत कर्मचारी जिनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है। साथ बिजली चोरी में लिप्त अथवा अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु भी कहा गया है।