नेशनल लोक अदालत 14 को, जिले में 24 खंडपीठें करेंगी मामलों का निपटारा

सीहोर। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कल 14 मार्च को जिले सहित देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य इस विशेष अदालत का शुभारंभ करेंगे। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित लगभग 2,030 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। इनमें आपराधिक मामले, चेक बाउंस क्लेम प्रकरण, बिजली चोरी और वैवाहिक विवाद जैसे सिविल मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कोर्ट पहुंचने से पहले के मामले जैसे बैंक रिकवरी, जलकर और बीएसएनएल से संबंधित लगभग 14,500 प्रकरण भी रखे गए हैं।
जिले भर में 24 खंडपीठों का गठन
आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिले भर में कुल 24 खंडपीठें बनाई गई हैं, जिनमें सीहोर में 09 खंडपीठ, भैरुंदा 06 खंडपीठ, आष्टा 05 खंडपीठ, बुधनी 03 खंडपीठ, इछावर 01 खंडपीठ, उपभोक्ता फोरम 01 खंडपीठ शामिल हैं।
इन शुल्कों में मिलेगी विशेष छूट
लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिए शासन ने राहत के द्वार खोले हैं, जिनमें ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली चोरी और बकाया से जुड़े मामलों में विशेष छूट दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार जलकर और संपत्ति कर के अधिभार में भारी छूट का प्रावधान है। बैंक रिकवरी और ट्रैफिक चालानों के निराकरण में भी नियमानुसार रियायत दी जाएगी।
ट्रैफिक चालानों का भी होगा निपटारा
पहली बार बड़ी संख्या में राजीनामा योग्य ट्रैफिक चालानों को भी लोक अदालत में शामिल किया गया है। संबंधित थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिक से अधिक चालानों का निपटारा करवाकर नागरिकों को राहत पहुंचाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और सालों से चले आ रहे विवादों को आपसी सहमति से समाप्त कर मानसिक और आर्थिक बोझ से मुक्ति पाएं।



