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लोहे की रॉड से हमला करने वाले आरोपी को 2 साल का कारावास, 5 हजार रुपये का जुर्माना

सीहोर। जिला मुख्यालय स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 2 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार घटना 15 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 10.30 बजे की है। फरियादी लाखन अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल भराकर लौट रहा था। सर्वोदय स्कूल के पास आरोपी जितेन्द्र वंशकार पिता हजारीलाल वंशकार हाथ में लोहे की रॉड लिए किसी अन्य व्यक्ति से बहस कर रहा था। जब लाखन ने गाड़ी रोककर केवल इतना पूछा कि क्या बात है और हाथ में रॉड क्यों ले रखी है तो आरोपी जितेन्द्र आक्रोशित हो गया। उसने फरियादी को गालियां देते हुए कहा तू बीच में बोलने वाला कौन होता है, इसके बाद उसने हाथ में रखी लोहे की रॉड से लाखन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे फरियादी की बाईं कलाई और दाहिने कंधे पर गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। जाते-जाते आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी।
कलाई में हुआ था फ्रैक्चर
मामले की शिकायत थाना अहमदपुर में दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में फरियादी के हाथ में फ्रैक्चर होना पाया गया, जिसके आधार पर धारा में इजाफा
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से सहमत होते हुए आरोपी जितेन्द्र वंशकार को दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी बी. पूजा राव जिला द्वारा की गई।

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