आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1.33 लाख से अधिक की अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त, पंचायतों को निगरानी के निर्देश

सीहोर। जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। आबकारी विभाग की अलग-अलग टीमों ने जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई करते हुए कुल 7 प्रकरण दर्ज किए और 1 लाख 33 हजार 440 रुपये मूल्य की अवैध शराब व महुआ लाहन जब्त किया है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोक लगाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि प्राप्त सूचनाओं एवं शिकायतों के आधार पर आष्टा, सीहोर, बुदनी एवं भैरूंदा क्षेत्र में कार्रवाई की गई। ग्राम जावर में दबिश देकर 15 पाव देशी मदिरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं शिकारपुर में 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर एक आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी तरह ग्राम बागलीखेड़ा पांगरी में किराना दुकान पर दबिश देकर 28 पाव देशी मदिरा, 2 पाव विदेशी मदिरा एवं 2 बोतल बीयर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ग्राम पुरी में 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा ग्राम सिंहरपुर एवं सिंहरपुर पठार में तीन अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब निर्माण के लिए तैयार लगभग 1200 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। मौके से आरोपी फरार होने एवं नाम-पता ज्ञात नहीं होने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विभाग द्वारा जब्त महुआ लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया तथा सभी प्रकरणों में बरामद मदिरा को कब्जे में लिया गया। इस कार्रवाई में कुल 7 प्रकरण दर्ज कर 43 पाव देशी मदिरा, 2 पाव विदेशी मदिरा, 2 बोतल बीयर, 46 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा एवं 1200 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 1 लाख 33 हजार 440 रुपये आंका गया है।
प्रशासन सख्त, ग्राम पंचायतों को निगरानी के निर्देश
कलेक्टर बालगुरू के. ने जिला पंचायत सीईओ तथा सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को अवैध शराब की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने और इसकी सूचना तत्काल आबकारी विभाग को दी जाये। निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव अपने क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत में अधिकृत दुकानों के अलावा अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री होती है या फेरी, एजेंट, डायरी अथवा अन्य माध्यमों से अवैध शराब का कारोबार किया जाता है तो इसकी जानकारी तत्काल आबकारी विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी।
जारी किए मोबाइल नंबर
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सूचनाओं पर आबकारी विभाग द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजेश विश्वकर्मा मोबाइल नंबर 8839222705, सहायक जिला आबकारी अधिकारी संगीता नायक मोबाइल नंबर 9406580599, आबकारी उपनिरीक्षक माधव कुंडल मोबाइल नंबर 9098389100 एवं आबकारी उपनिरीक्षक रिया जैन मोबाइल नंबर 9981477898 को सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है।



