तेज आवाज में डीजे बजाने पर वाहन जब्त, संचालकों पर केस दर्ज

सीहोर। परीक्षाओं के समय में शोर-शराबे और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भैरुंदा पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। शुक्रवार को नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों के विरुद्ध पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजे सिस्टम सहित वाहन को जब्त कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत के निर्देशन में थाना प्रभारी घनश्याम दांगी ने पहले ही डीजे संचालकों और मैरेज गार्डन मालिकों की बैठक ली थी। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि परीक्षाओं को देखते हुए और अस्पताल, कोर्ट या स्कूल जैसे शांत क्षेत्रों में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
छोटा बाजार में हुई कार्रवाई
13 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि भैरुंदा के छोटा बाजार क्षेत्र में न्यू साई डीजे द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बहुत तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत संगीत बंद करवाकर डीजे वाहन को अपने कब्जे में ले लिया।
इन पर हुई कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में दो आरोपी गोलू अटेरिया निवासी बालागांव और जसवंत निवासी बालागांव पर कार्रवाई की है।
जनता से अपील
भैरुंदा पुलिस ने आम नागरिकों और डीजे संचालकों से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करें। विशेषकर बच्चों की परीक्षाओं के समय शोर न करें, अन्यथा भविष्य में भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।



