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भैरुंदा पुलिस का एक्शन, तेज आवाज में बज रहे दो डीजे जब्त

सीहोर। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों को ताक पर रखकर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ भैरुंदा पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो डीजे वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है।
पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध गतिविधियों और निर्धारित सीमा से तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर कड़ी नजर रखी जाए। इन्हीं निर्देशों के पालन में एसडीओपी भैरुंदा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने औचक चेकिंग अभियान चलाया।
इन संचालकों पर गिरी गाज
पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान दो वाहनों को पकड़ा, जिन पर डीजे सेटअप लगा हुआ था और वे काफी तेज आवाज में बज रहे थे, उनमें पहला वाहन एमपी 13 जीए 6736 इस पर लगे डीजे और मिक्सर सेटअप के संबंध में जब संचालक गोलू पिता रमेश चंद्र अटेरिया निवासी बालागांव से पूछताछ की गई तो वह कोई भी वैध दस्तावेज या अनुमति पेश नहीं कर सका।
जबकि दूसरा वाहन एमपी 04 के 5193 इसके संचालक महेंद्र चौहान पिता अनैक सिंह चौहान निवासी ग्राम रेहटी के पास भी डीजे संचालन की कोई वैध अनुमति नहीं पाई गई।
कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज
दोनों ही मामलों में बिना अनुमति और तेज ध्वनि में डीजे बजाए जाने पर पुलिस ने मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों वाहनों सहित पूरा डीजे सेटअप और मिक्सर मशीन जब्त कर ली है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध रूप से डीजे बजाने वाले संचालकों में हडक़ंप मच गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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