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रायसेन के युवक ने शाहगंज में नाबालिग से बढ़ाई पहचान, किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी उम्र कैद

ट्रैक्टर चलाने शाहगंज आता था आरोपी दीवान नायक

सीहोर। रायसेन जिले के सुल्तानपुर निवासी एक युवक द्वारा शाहगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को अपने झांसे में लेकर दुष्कर्म करने के मामले में सीहोर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मृता सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी दीवान नायक निवासी ग्राम चिलवाहा थाना सुल्तानपुर जिला रायसेन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने पीडि़ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे 1 लाख रुपये का प्रतिकर देने का आदेश जारी किया है। साथ ही आरोपी पर 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मोबाइल चार्जिंग से बढ़ाई पहचान
अभियोजन की बताई कहानी के अनुसार आरोपी दीवान नायक मूल रूप से रायसेन जिले के चिलवाहा गांव का रहने वाला है और शाहगंज क्षेत्र के गांव में ट्रैक्टर चलाने आता-जाता था। इसी दौरान वह अक्सर पीडि़त परिवार के घर अपना मोबाइल चार्ज करने पहुंचने लगा। मोबाइल चार्जिंग के सिलसिले के दौरान ही उसकी पहचान शाहगंज की रहने वाली कक्षा 9वीं की 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से हुई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीडि़ता से मेलजोल बढ़ाया और उसे अपने जाल में फंसा लिया।
शाहगंज के बाद भोपाल ले जाकर भी किया दुष्कर्म
19 मई 2024 की दोपहर जब पीडि़ता के शाहगंज स्थित निवास पर दादा-दादी मौजूद नहीं थे, तब आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने पीडि़ता को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद 21 मई 2024 की रात 2.00 बजे आरोपी दोबारा शाहगंज पहुंचा और पीडि़ता का अपहरण कर पैदल डोबी तक ले गया। वहां से बस के जरिए भोपाल ले जाकर एक कमरे में रखा, जहां कई बार जबरन दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसे अपने गांव चिलवाहा रायसेन के पास छोडक़र फरार हो गया।
शाहगंज थाने में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी
22 मई 2024 को पीडि़ता के पिता ने शाहगंज थाने पहुंचकर अपनी 15 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 21 मई की रात 2.00 बजे तक बेटी घर में सो रही थी, लेकिन सुबह 5.30 बजे खेत जाने के दौरान वह गायब मिली। शाहगंज पुलिस ने जांच शुरू की और 1 जून 2024 को पीडि़ता को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में पीडि़ता ने रायसेन निवासी आरोपी दीवान नायक की पूरी करतूत पुलिस को बताई। शाहगंज पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल कराया, स्कूल से स्कॉलर पंजी जब्त कर आयु संबंधी दस्तावेज व जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए। 7 जून 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया गया।
मामले में उपनिदेशक विवेक गौड़ के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक आशीष त्यागी और रेखा यादव ने शासन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रायसेन निवासी आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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