मध्य प्रदेश

न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सश्रम सजा, दिया अर्थदंड

2019 के एक प्रकरण में सुनाया फैसला

सीहोर। न्यायालय ने वर्ष 2019 के नाबालिक से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार मई-2019 में फरियादी महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि उसकी बेटी के साथ राजू नामक एक युवक ने छेड़छाड़ की। इस मामले को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच की। इसके बाद आरोपी राजू को पकड़कर उस पर मामला दर्ज किया। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है।
यह था मामला-
31 मई 2019 की शाम पीड़िता की मां (फरियादी) अपने एक घर से दूसरे घर में आई। उसे वहां अपनी छोटी बेटी नजर नहीं आई तोे उसने दादा से पूछा। उन्होंने बताया कि वह राजू के साथ गई है। इसके बाद उसे इधर-उधर ढूंढा, राजू को भी मोबाइल लगाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आता रहा। इसके बाद अंधेरा होने लगा और इसी बीच पीड़िता जंगल की तरफ से घर आई। मां ने पूछा तो उसने बताया कि उसे राजू भैया ले गया था। इस पर पीड़िता की मां को शंका हुई तो उन्होंने अपनी बेटी से और पूछताछ की, जिस पर पीड़िता ने अपनी मां को छेड़खानी की बात बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने शिकायत की। शिकायत पर थाना मंडी सीहोर में अपराध क्रमांक 248/2019 धारा 376(1) भादवि; एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कायम कर आरोपी को गिरफतार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी केदार सिंह कौरव, विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर द्वारा की गई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button