राज्य

ग्राम कारेसरा में अमानक खाद्य पदार्थ रेडवाइन (शराब) निर्माण के आरोप में 5 लाख का अर्थदण्ड

बेमेतरा
बेमेतरा जिला अंतर्गत ग्राम कारेसरा तहसील थानखम्हरिया स्थित फर्म मेसर्स स्वाति आरकोन प्रा.लि. के संचालक श्री सुशील कुमार पिता विजय पाल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ रेड वाइन (शराब) का निर्माण किया जा रहा था। जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर रेड वाइन का नमूना लिया गया तथा नमूना को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशला रायपुर जांच हेतु भेजा गया। नमूना जांच रिपोर्ट में रेड वाइन अवमानक पाये जाने के कारण फर्म के संचालक के विरूद्ध अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी जिला बेमेतरा द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुये आरोपी संचालक को 5 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर अर्थदण्ड की राशि 15 दिवस के भीतर न्याय निर्णयन अधिकारी के खाते में जमा करने निर्देशित किया गया।

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