मध्य प्रदेशसीहोर

सूदखोरों की खैर नहीं, पुलिस ने दर्ज किए चार मामले

- पुलिस ने शुरू किया अभियान, अब नहीं छोड़े जाएंगे मानसिक प्रताड़ना करने वाले सूदखोर-साहूकार

सीहोर। जिले में सूदखोरों एवं अवैध साहूकारों के खिलाफ अभियान की शुरूआत हो चुकी है। इसी कड़ी में जिले के अलग-अलग थानोें में सूदखोरों के खिलाफ चार मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस द्वारा लगातार इस मामले में अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग सूदखोरों की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या जैसे कदम न उठा सके।
जिले में अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी केे निर्देेश के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव के मार्गदर्शन में थाना आष्टा एवं मंडी थाने द्वारा कार्रवाई करते हुए चार सूदखोरों के विरूद्ध मामले दर्ज किए हैं। थाना मंडी अंतर्गत ग्राम शेखपुरा निवासी अशोक गौर पिता रामप्रसाद गौर की रिपोर्ट पर वहीदगंज निवासी एक आरोपी के विरूद्ध अगस्त 2019 में 2 लाख 50 हजार रूपए लिए थे। आरोपी ने फरियादी अशोक से 2 लाख 50 हजार रूपए की अपेक्षा 6 लाख 50 हजार रूपए की मांग कर ब्याज 10 प्रतिशत लेने का कहा। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है।
इसी तरह थाना आष्टा अंतर्गत ग्राम अरनियाराम निवासी नरेन्द्र पिता चैन सिंह ठाकुर से बमूलिया खींची हाल-आष्टा निवासी एक आरोपी ने 10 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज वसूला। आष्टा पुलिस ने आवेदन पत्र की जांच के बाद आरोपी के विरूद्ध म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 के तहत मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना आष्टा अंतर्गत ग्राम अरनियाराम निवासी ओमप्रकाश पिता देवकरण परमार से स्थानीय अरनियाराम निवासी आरोपी ने 10 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज वसूला गया। इसी तरह थाना आष्टा अंतर्गत ग्राम बेदाखेड़ी निवासी पंकज पिता महेन्द्र सोलंकी से आष्टा निवासी आरोपी ने 10 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज वसूला। आष्टा पुलिस ने आवेदन पत्र की जांच के बाद आरोपी के विरूद्ध म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 के तहत मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है।
अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी की, मामला दर्ज-
थाना मंडी पुलिस ने आवेदन पत्र की जांच के बाद ग्राम धनखेड़ी निवासी एक आरोपी के विरूद्ध फरियादी द्वारा वाहन क्रय करने के एवज में जमा की गई राशि को संबंधित बैंक में जमा न करते हुए धोखाधड़ी कर आरोपी ने छलकपट किया। जिस पर भादवि. की धारा 420, 406, 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
उपचार के दौरान विवाहिता की मौत-
थाना इछावर अंतर्गत ग्राम आमला नौवाबाद निवासी 43 वर्षीय सुमित्राबाई पति हीरालाल मालवीय को अज्ञात कारणों के चलते उपचार के लिए इछावर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

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