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ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगे, सिविल जज कोर्ट में आज सुनवाई

वाराणसी
 
ज्ञानवापी प्रकरण में वादी राखी सिंह के चाचा जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक अर्जी दाखिल की जिसमें परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। अदालत ने इसे प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। बुधवार को सुनवाई होगी। याची किरण सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री जबकि उनके पति जितेंद्र बिसेन अध्यक्ष हैं।

आदिविश्वेश्वर की वाद मित्र किरण सिंह और वादी विकास साह व विद्याचंद ने मंगलवार को 77 पेज, 122 पैरा में तीन बिंदुओं पर अदालत आवेदन दिया है। शिवम गौड़, मानबहादुर सिंह आदि अधिवक्ताओं की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया जाय, ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को पूजा-पाठ करने के लिए सौंप देने का आदेश दें। साथ ही तत्काल प्रभाव से भगवान् आदि विश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ कराई जाए। उन्होंने कोर्ट कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट की भी दलीलें दीं। अदालत ने शाम चार बजे याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। बुधवार को सुनवाई होगी। विकास साह व विद्याचंद वाराणसी के ही निवासी हैं।

नोटिस देने के लिए कोर्ट ने वादी को निर्देशित किया : बहस के दौरान प्रतिवादी जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडेय ने बिना नोटिस दिए ही वाद दाखिल करने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वादी को कम से कम सभी प्रतिवादियों को वाद के संदर्भ में नोटिस जारी कर सूचित करना चाहिए था। अदालत ने वाद दर्ज करते हुए वादी को धारा-80 के तहत सभी पक्षकारों को नोटिस देने के लिए निर्देशित किया।

 

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