सीहोर। मारपीट करने वाले पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दस की सजा और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक पंकज रघुवंशी ने बताया कि फरियादी/आहत प्रकाश चौहान निवासी ग्राम जौनतला में रहकर खेती का काम करता है। दिनांक 2 फरवरी 2018 के फरियादी प्रकाश चौहान अपने खलिहान के रास्ते से होकर घर जा रहा था। जैसे ही वह डा. साहब की दुकान के सामने पहुंचा कि वहां पर उसे अरविंद उर्फ भूरा मिला। जिसने उसका सामने से आकर रास्ता रोक लिया और गालियां देने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया तो फरियादी प्रकाश सिंह चौहान को अरविंद उर्फ भूरा ने डंडे से सिर, कमर के ऊपर, दोनों जांघों के ऊपर और आंख के साइड में मारा। जिससे उसको चोट लगी और अभियुक्त द्वारा धमकी दी गई कि आज तो बच गया आइंदा मिला तो जान से खत्म कर दूंगा। मारपीट में आई चोटों से आहत बेहोश हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शाहगंज में मामला दर्ज किया और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अपर सत्र न्यायाधीश मनीष लौवंशी बुधनी के न्यायालय द्वारा आरोपी अरविंद उर्फ भूरा चौहान पिता भवानी सिंह चौहान उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जौनतला थाना शाहगंज जिला सीहोर को दोषसिद्ध मानते हुए अभियुक्त को निम्न दंड से दंडित किया गया। भादवि की धारा 326 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।