वित्त मंत्रालय का बड़ा झटका: एक नाम पर दो या इससे ज्यादा पीपीएफ खाते नहीं

नई दिल्ली।
कर बचत योजना लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) में निवेश करने वालों को वित्त मंत्रालय ने बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने स्पष्ट किया है कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही व्यक्ति की ओर से खोले गए दो या इससे ज्यादा पीपीएफ खातों का विलय नहीं हो सकेगा। विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) जारी कर कहा है कि पीपीएफ खातों का संचालन करने वाले संस्थान इस तिथि के बाद खोले गए पीपीएफ खातों के विलय के अनुरोध नहीं भेजें। इसके पीछे विभाग ने पीपीएफ के 2019 के नियमों का हवाला दिया है। आर्थिक मामलों के विभाग के ओएम के बाद पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही व्यक्ति द्वारा खोले गए दो या दो से अधिक पीपीएफ खातों में से एक को छोड़कर अन्य को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बंद किए जाने वाले खातों पर ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
किसी व्यक्ति ने एक पीपीएफ खाता जनवरी 2015 में खोला है और दूसरा पीपीएफ खाता जनवरी 2020 में खोला है। ऐसी स्थिति में जनवरी 2020 में खोले गए पीपीएफ खाते को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही इस खाते पर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने एक खाता 2015 और दूसरा खाता 2018 में खोला है तो दोनों खातों का अनुरोध पर विलय कर दिया जाएगा।
सीधे खाते में जमा होगी पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं की ब्याज
पोस्ट विभाग ने मासिक आय योजना (एमआईएस) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) या टाइम डिपॉजिट (टीडी) में मिलने वाले ब्याज को लेकर नियमों में बदलाव किया है। पोस्ट विभाग के ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि एमआईएस, एससीएसएस या टीडी खातों पर मिलने वाला ब्याज एक अप्रैल से सीधे निवेशकों के बचत खातों में जमा किया जाएगा। यदि किसी निवेशक ने अभी तक अपनी बचत योजना से बैंक या पोस्ट ऑफिस का बचत खाता लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2022 से पहले लिंक करा लें।
यदि ऐसा नहीं होता है तो एक अप्रैल के बाद मिलने वाला ब्याज पोस्ट ऑफिस के विविध कार्यालय खाते में जमा कर दिया जाएगा। यदि एक बार ब्याज की राशि विविध कार्यालय खाते में जमा हो जाएगी तो यह केवल पोस्ट ऑफिस के बचत खाते या चेक के द्वारा दी जाएगी। एक अप्रैल के बाद विविध कार्यालय खाते से एमआईएस, एससीएसएस या टीडी की ब्याज का भुगतान नकद में नहीं होगा।
ऐसे लिंक करें खाता
पोस्ट ऑफिस बचत खाता: इसके लिए निवेशक को एसबी-83 फॉर्म भरकर जमा कराना होगा। फॉर्म जमा करते समय पोस्ट ऑफिस में एमआईएस, एससीएसएस या टीडी खाते की पासबुक और पोस्ट ऑफिस बचत खाते की पासबुक सत्यापन के लिए पेश करनी होगी।
बैंक बचत खाता: इसके लिए निवेशक को ईसीएस-1 फॉर्म जमा करना होगा। इसके साथ एक रद्द चेक और बचत खाते के पहले पेज की कॉपी लगानी होगी। साथ ही पोस्ट ऑफिस में एमआईएस, एससीएसएस या टीडी खाते की पासबुक की कॉपी भी देनी होगी।