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EPFO: नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद एक्जिट डेट कर सकते हैं अपडेट, यह है पूरा प्रॉसेस

नई दिल्ली।
आपने नौकरी बदली है और आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य हैं तो नौकरी छोड़ने की तारीख (एग्जिट डेट) ईपीएफओ पोर्टल पर खुद दर्ज कर सकते हैं। ईपीएफओ ने सदस्यों की परेशानी को देखते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। ईपीएफओ ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी कर ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने की भी जानकारी दी है।

यह काम ऑनलाइन हो सकता है और इसकी प्रक्रिया भी बेहद सरल है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि सदस्य का यूएएन चालू (एक्टिव) हो। नौकरी छोड़ने की तारीख खुद अपडेट करने की सुविधा पहले जब नहीं थी तो कर्मचारी को ईपीएफओ सिस्टम में एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए अपनी कंपनी यानी नियोक्ता पर निर्भर रहना पड़ता था। सिर्फ नियोक्ता के पास ही कर्मचारी के कंपनी ज्वॉइन करने और छोड़ने की तारीख ईपीएफओ सिस्टम में डालने या अपडेट करने का अधिकार था। किसी वजह से यदि नियोक्ता की ओर से कर्मचारी की एग्जिट डेट अपडेट नहीं हो पाती थी तो ईपीएफ से राशि निकालना या ट्रांसफर करना अटक जाता था।

इन बातों का रखें ध्यान
ईपीएफओ सिस्टम में एक्जिट डेट डालते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। नियमों के तहत ईपीएफओ सिस्टम में एग्जिट डेट अपडेट हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर नौकरी हाल ही में छोड़ी है तो एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए आपको दो महीने का इंतजार करना होगा। इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि यह कर्मचारी के पीएफ में नियोक्ता की ओर से अंशदान से जुड़ा है। ऐसे में एग्जिट डेट, कर्मचारी के पीएफ में नियोक्ता की ओर से आखिरी योगदान किए जाने के दो महीने बाद ही अपडेट हो सकती है।

ईपीएफ से जुड़े 4.88 करोड़ नए कर्मचारी
कर्मचारी भवष्यि निधि (ईपीएफ) योजना में सितंबर 2017 और नवंबर 2021 के बीच कम से कम 4.88 करोड़ नए कर्मियों के शामिल होने से देश में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, ईपीएफ योजना से सितंबर 2017 और नवंबर 2021 के बीच कम से कम 4.88 करोड़ नए कर्मी जुड़े हैं। साथ ही इसी अवधि के दौरान 5.93 करोड़ नए कर्मी कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना में शामिल हुए।

एनएसओ ने कहा कि उसके द्वारा जारी किए गए आंकड़े औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर पर अलग-अलग दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं लेकिन समग्र स्तर पर रोजगार को मापते नहीं हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2017 से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और कॉर्पोरेट योजनाओं में 30.88 लाख नए कर्मी शामिल हुए और योगदान दिया।

ईपीएफ कर्मचारी भवष्यि निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत एक अनिवार्य बचत योजना है। वहीं, ईएसआई एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को बीमारी, मातृत्व जैसी आकस्मिकताओं और व्यावसायिक खतरे के कारण मृत्यु या अक्षमता में सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

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