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NEET Counselling 2021 : नियम बदला, नीट काउंसलिंग में केंद्रीय कोटे की बची सीटें राज्य को नहीं होंगी सरेंडर

पटना
नीट काउंसिलिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग दो राउंड के बाद खाली सीट राज्यों को वापस कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका नुकसान बिहार के छात्रों को होगा। बची हुई सीटों से प्रत्येक साल डेढ़ से दो सौ छात्रों को फायदा होता था। अब ऑल इंडिया कोटे नीट काउंसिलिंग चार राउंड्स में होगा। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। पहले नीट ऑल इंडिया कोटा काउंससिलिंग राउंड दो के बाद खाली बचे सीट पर राज्यों को वापस कर दी जाती थीं। उन सीटों को मॉप-अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंससिलिंग से भरा जाएगा।

स्ट्रे वैकेंसी के लिए नहीं होंगे पंजीयन: मेडिकल के सीटों पर 15 प्रतिशत केंद्रीय कोटा व 85 प्रतिशत सीटों पर राज्य कोटे के तहत नामांकन होता है। नीट काउंसिलिंग 2021 फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका एआईक्यू राउंड 1, राउंड 2 और मॉप-अप राउंड में मिलेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नये रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी व पीजी काउंससिलिंग 2021 संबंधित गाइडलाइन जारी किया है।

एमसीसी द्वारा जारी दूसरे नोटिस के अनुसार, नीट यूजी काउंसिलिंग 2021 और नीट पीजी काउंसिलिंग 2021 में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियम इसी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू करने की जानकारी दी गयी है। हालांकि नोटिस में कहा गया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में छह जनवरी 2022 को सुनवाई होनी है। इसके बाद दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा।

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