पटना हाईकोर्ट ने बीएसएससी से किया जवाब-तलब

पटना
BSSC 1st Inter level 2014 Counselling : प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की काउंसिलिंग पर रोक लगाने के लिए दायर हुई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) से जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने विनोद कुमार व अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस मामले में आयोग की तरफ से चयन संबंधित ली जाने वाली कोई भी अंतिम निर्णय, इस मामले में पारित हाई कोर्ट के फैसले व उसके परिणाम पर निर्भर करेगा।
याचिकाकर्ता के वकील अलका वर्मा ने कोर्ट में दलील दिया कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा काउंसिलिंग के लिए चयनित अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़े व अत्यंत पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों से 31 अक्टूबर, 2014 व 13 मार्च, 2016 तक जारी किए गए नॉन क्रीमिलेयर जाति प्रमाण पत्र की मांग कानूनन अमान्य है और उसे खारिज किया जाना चाहिए। क्योंकि आयोग की यह मांग चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन के खिलाफ है। इस मामले पर अगली सुनवाई फिर 11 जनवरी को होगी।