भोपालमध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में  हेरिटेज शराब नीति को मंजूरी अप्रैल से लागू होगी 

भोपाल
 हाल ही में कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश में नई  हेरिटेज शराब पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। जिसके तहत हेरिटेज शराब का पेटेंट करवाया जाएगा। मंत्रालय की बैठक में हेरिटेज मदिरा नीति 2022 पर चर्चा की गई, जिसमें हेरिटेज शराब पर पेंटेड कराने पर सहमति बनी है। बैठक के दौरान वनमंत्री डॉ विजय शाह, स्वास्थ्यमंत्री प्रभु राम चौधरी, वित्त और  वाणिज्य मंत्री जगदीश देवड़ा और अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे।

बता दें कि हेरिटेज शराब एक खास तरह की शराब होती है, जिसमें अलग-अलग की वैरायटी, रंग और फ्लेवर उपलब्ध होते हैं। जिसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मापदंड तय करने का निर्णय लिया है। अबकारी  विभाग के निर्देश पर ट्रेड एक्सपर्ट लोगों द्वारा डीपीआर बनवाई गई है।  इसका उत्पादन आदिवासी इलाकों में होगा, जिसमें 9 आदिवासी इलाके शामिल है।  लेकिन इसकी बिक्री पूरे मध्यप्रदेश में की जाएगी। हेरिटेज शराब पूरी तरह से ट्रेडिशनल सिस्टम पर आधारित होगा और इसे बनाने के लिए सही मापदंड भी अपनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल से इस पॉलिसी को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है।

हेरिटेज शराब का उत्पादन एलमुनियम या लोहे के टब में किया जाता था, लेकिन नई पॉलिसी के बाद तांबे के टब में इसका उत्पादन किया जाएगा। 1000 लिटर माइक्रो डिसलेरी स्थापित की जाएगी और अलग-अलग आदिवासी इलाकों में शराब की दुकान भी  खोली जाएगी,जो अन्य शराब की दुकानों से काफी अलग होगी और आदिवासियों के पास इसका उत्पादन और बिक्री करने का भी लाइसेंस होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button