भोपालमध्य प्रदेश

लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ उठायें नागरिक – नगरीय विकास मंत्री सिंह

भोपाल 

राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार (सरचार्ज), जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के सरचार्ज में निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी जायेगी। यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ लोक अदालत के दिन को निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर आचार संहिता प्रभावशील होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से लोक अदालत में विभिन्न करों के अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ लेने का आग्रह किया है।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक और सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक और जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी और मात्र एक बार ही दी जायेगी।

दिनांक 12 मार्च, 14 मई, 13 अगस्त तथा 12 नवम्बर 2022 को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। लोक अदालत में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा शासन के तत्संबंध में जारी अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button