मध्य प्रदेश

शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी

धार
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में पूर्व संचालित एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के नियमन एवं निगरानी के लिये विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है।

ऑनलाइन पंजीयन सुविधा प्रारंभ होने के पश्चात, पूर्व से संचालित एवं नवीन संचालित हो रहे होने वाले निजी शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल (mpwedmis.gov.in) पर इन केन्द्रो के पंजीकरण हेतु सुविधा 4 अगस्त से प्रारंभ की गयी है। नवीन शाला पूर्व षिक्षा केन्द्र (पूर्व प्राथमिक शाला) के संचालन के लिए संचालन प्रारंभ करने से पूर्व  महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पंजीयन प्राप्त करना होगा। यदि कोई भी संस्था यदि एक से अधिक शाला पूर्व षिक्षा केन्द्र का संचालन करना चाहती है, तो प्रत्येक संस्था हेतु पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। उक्त स्थिति में प्रथम बार में पंजीयन नंबर का ही उपयोग किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button