मध्य प्रदेश

दिल्ली पब्लिक स्कूल हादसे में आज होगी अंतिम बहस

 इंदौर ।  जनवरी 2018 में हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) बस हादसे को लेकर हाई कोर्ट में चल रही आधा दर्जन जनहित याचिकाओं में शुक्रवार को अंतिम बहस होना है। याचिकाओं में हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और मृतकों के स्वजन को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई गई है। सप्ताहभर पहले भी याचिकाएं अंतिम बहस के लिए नियत थी लेकिन एक याचिकाकर्ता की तरफ से अभिभाषक उपलब्ध नहीं होने की वजह से बहस टल गई थी। 5 जनवरी 2018 को दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की बस बायपास पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में स्कूल बस में सवार पांच बच्चों सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे जिनका लंबे समय तक उपचार चलता रहा। हादसे के बाद हुई जांच में यह बात सामने आई थी कि जिस वक्त हादसा हुआ था उस वक्त बस की गति 80 किमी प्रतिघंटा थी। बस में सुरक्षा के साधन भी नहीं थे। प्रदेशभर में चर्चा का विषय रहे इस हादसे को लेकर कई जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में चल रही हैं।

नगर निगम आरई-टू के दोबारा अलाइमेंट को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या लेगा समय, सुनवाई आज

नगर निगम को शुक्रवार को आरई-टू के अलाइमेंट की रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना है। देखना यह है कि निगम यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या इसके लिए एक बार फिर समय ले लेता है। पिछली सुनवाई पर नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अलाइमेंट का काम पूरा हो गया है। अगली सुनवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। गौरतलब है कि आरई-टू के अलाइमेंट को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं हाई कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। इनमें से कुछ में आरोप है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आइडीए ने आरई-टू का अलाइमेंट ही बदल दिया है जबकि पूर्व में इसका नक्शा स्वीकृत हो चुका है। नियमानुसार एक बार नक्शा स्वीकृत होने के बाद अलाइमेंट में बदलाव नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरई-टू का अलाइमेंट दोबारा कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कोर्ट के आदेश पर करीब एक माह पहले दोबारा अलाइमेंट हो चुका है।

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