भोपालमध्य प्रदेश

अवैध रूप से बिजली कनेक्शन जोड़ने पर एफ.आई.आर दर्ज

भोपाल 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा डबरा शहर वितरण केन्द्र अंतर्गत विद्युत देयक जमा नहीं करने वाले बकायादार उपभोक्ताओं के विच्छेदित कनेक्शनों को अवैध रूप से जोड़ने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में एफ.आई.दर्ज. कराई गई है।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा डबरा शहर वितरण केन्द्र में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत देयक जमा नहीं करने पर बकाया राशि होने के कारण प्रतिदिन पोल से कनेक्शन काटे जा रहे थे, किन्तु उपभोक्ताओं के परिसर में चैकिंग के दौरान अगले दिन कनेक्शन जुडे पाए जा रहे थे। इस संबंध में कंपनी के निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से एक व्यक्ति उपभोक्ताओं के परिसर में निगरानी के लिए बैठाया गया ताकि पता लगाया जा सके कि कब और किसके द्वारा अवैध रूप से कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। इस दौरान पाया कि श्री पप्पू शिवहरे द्वारा बकायादार उपभोक्ताओं से पैसे लेकर अवैध रूप से उनके बिजली कनेक्शनों को जोड़ा जा रहा है। इस संबंध में कंपनी द्वारा एक आरोपी श्री पप्पू शिवहरे पर थाना डबरा में अवैध रूप से पैसे लेकर उपभोक्ताओं के बकाया राशि पर काटे गये विद्युत कनेक्शनों को जोड़ने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। थाना डबरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 353 एवं 138 (1बी) में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि सीधे बिजली लाइन से तार डालकर बिजली के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के संबंधित लाइन कर्मचारी एवं मीटर वाचक का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत बिजली लाइन से सीधे तार डालकर बिजली का उपयोग करने वाले उपयोकर्ताओं की जानकारी वितरण केन्द्र/जोन प्रभारी को उपलब्ध करायें ताकि सख्ती से ऐसे मामलों की जांच की जा सके और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके विरूद्ध विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार बिलिंग की जा सके।

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