भोपालमध्य प्रदेश

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम मनाने की गाइडलाइन हुई जारी, जिला मुख्यालयों पर ही होगी परेड

भोपाल

राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। राज्य शासन ने इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए परेड में एनएसएस, स्काउट-गाइड व शौर्यादल को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बैतूल में में झंडा फहराएंगे। शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे।

गणतंत्र दिवस पर राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों व ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होगा। इसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे। यहां जनसभा को संबोधित करेंगे।

परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा। इसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सीआईएसएफ, आरएएफ व सीनियर एनसीसी छात्रों की टुकड़ियां शामिल होंगी। इस बार परेड में एनएसएस, स्काउट-गाइड व शौर्यदल शामिल नहीं होंगे। परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद झांकियां निकाली जाएंगी।

जिला मुख्यालय के आयोजन

गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश किया जाएगा। परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगा। कोविड-19 के मद्देनजर परेड में एनएसएस, स्काउट-गाइड व शौर्यादल आदि भाग नहीं लेंगे।

जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा व राष्ट्रगान होगा। ऐसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर/अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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